प्रतिनियुक्त कर्मचारी को हाइकोर्ट से राहत

BHASKAR MISHRA
1 Min Read

high_court_visualबिलासपुर–बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्ति पर लगाए गये अधिकारी को निलंबित करने का अधिकार कलेक्टर को नहीं है। मामला बलरामपुर जिले का है। निर्वाचन कार्य के लिए जल संसाधन विभाग के सहायक इंजीनियर विजय जामनिक को ड्यूटी सौंपी गई थी।

Join Our WhatsApp Group Join Now

                        ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया था। याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए हाईकोर्ट में अपने निलंबन को चुनौती दी थी कि निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारी-अधिकारी को निलंबित करने का अधिकार सिर्फ राज्य निर्वाचन आयोग को है।

                      आज कलेक्टर ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए कहा है कि निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्ति पर लगाए गये अधिकारी को निलंबित करने का अधिकार कलेक्टर को नहीं है।

close