लोक सेवा गारंटी मे जुड़ी नई सेवाएँ

cgwallmanager
2 Min Read

sasan_liksevaरायपुर। राज्य शासन द्वारा नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के तहत  गुमाश्ता लाइसेंस ,संपत्ति नाम हस्तांतरण, ट्रेड लाइसेंस ,खाद्य विक्रेता पंजीकरण एवं जन शिकायत को लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा  में शामिल किया गया है .इस आशय की अधिसूचना संचालनालय नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा सभी नगरनिगमों के आयुक्तों ,नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को 2 जनवरी को जारी कर दी गयी है।

Join Our WhatsApp Group Join Now

                             राज्य शासन द्वारा  इन सेवाओं के लिए पदाभिहित अधिकारी, सक्षम अधिकारी और अपीलीय अधिकारी का  पदनाम भी अधिसूचित किया गया गया है। साथ ही सेवा प्रदान करने के लिए  30 दिवस का  समय भी निश्चित किया गया है।. नगर निगमों के लिए लोक प्राधिकारी ,सक्षम प्राधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी आयुक्त नगर निगम या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी होंगे तथा नगरपालिका परिषद् और नगर पंचायतों के लिए लोक प्राधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) होंगे।

                          सभी नगर निगमों के आयुक्तों , नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को जारी परिपत्र में निर्देश दिए गए हैं कि  वे पूर्व में अधिसूचित सेवाओं की साथ साथ वर्तमान में अधिसूचित सभी सेवाओं की नियमित जानकारी क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रत्येक माह की 3 तारीख तक संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

close