पचास प्रतिशत संपत्ति टैक्स वसूलने का आदेश

BHASKAR MISHRA
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5067_0रायपुर– नगर निकाय को पचास प्रतिशत टैक्स देना ही होगा। जो नियम है उसके खिलाफ जाने का सवाल ही नहीं उठता। नगर निकाय मंत्री ने आज जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों से दो टूक कहा। बैठक में उपस्थित अधिकारियों से निकाय मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि नियमानुसार ही काम होगा। कम या ज्यादा से कोई मतलब नहीं है।

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                     मालूम हो कि संपत्तिकर को लेकर कई महीनों से प्रदेश के निकाय संस्थानों में उहाफोह की स्थिति है। संपत्ति टैक्स नहीं वसूलने से निकायों की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। निकाय मंत्रालय ने स्प्ष्ट कहा है कि कर्ज या अनुदान मिलने का सवाल ही नहीं है। निगम को राजस्व का स्रोत तलाशना होगा। नियम बनाते समय जनता के हितों को भी ध्यान रखना होगा।

         निकाय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से अमर अग्रवाल ने स्पष्ट कहा कि राज्य से बहुत उम्मीद में ना रहें। अनुदान के भरोसे काम बहुत दिनों तक संभव नहीं है।

          करीब तीन महीने पहले बिलासपुर नगर निगम समेत प्रदेश के कई निगमों को प्रदेश सरकार ने निकाय टैक्स पचास प्रतिशत किये जाने का आदेश दिया था। जिसका बिलासपुर समेत कई जगह विरोध भी हुआ। कई निगम ने तो आदेश के विरोध में प्रस्ताव पारित कर पचास प्रतिशत टैक्स नहीं वसूलने का एलान किया था। तात्कालीन समय बिलासपुर में सरकार के इस आदेश को लेकर राजनैतिक पार्टियों समेत व्यापारी वर्ग ने भी विरोध किया। मंत्री से मिलकर टैक्स के विरोध में अपनी बातों को सामने रखा था।

           लेकिन आज रायपुर में निकाय प्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक में निकाय मंत्री ने कहा कि निकायों को आत्मनिर्भर होना होगा। आय के स्रोत तलाशने होंगे। जो नियम है उसके अनुसार काम करना होगा। इसलिए निकायों में पचास प्रतिशत संपत्ति टैक्स लगेगा।

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