नियम से चले,नहीं तो होगा परमिट कैंसिल

Chief Editor
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bus_schoolबिलासपुर। संभागायुक्त सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में स्कूल बस परिवहन के संबंध में संभाग स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री बोरा ने स्कूल प्रबंधकों को निर्देशित किया कि स्कूल बस संचालन के लिए नियमों का पालन कड़ाई से करें। बच्चों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
मंथन सभाकक्ष में आयोजित बैठक में श्री बोरा ने कहा कि स्कूल वाहनों की परमिशन के लिए निर्धारित 16 प्रकार की कण्डिाकाओं का पालन करना अनिवार्य है। स्कूल बसों में किस प्रकार की सुविधाएं दी जानी है इसके लिए नियम बने हुए है जो सभी के लिए बंधनकारी है। सभी स्कूली बसें फीट होनी चाहिए स्पीड गवर्नर अनिवार्य रूप से लगाये, सीसी कैमरे चालू हालत में रहें। जीपीएस सिस्टम, खिड़कियों में जाली, पारदर्शी ग्लास लगे रहें। फास्टेड बाॅक्स, पेयजल और कूड़ादान की व्यवस्था रहे। स्वच्छता के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए बसों के अंदर स्वच्छता संबंधी नारे लिखें। बसों में निःशक्त बच्चों के लिए आवश्यक सुविधा रहें। सभी जरूरी हेल्प लाईन जैसे 108, 1098, 100 बसों में लिखे रहें।

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दिव्यांग, गरीब बच्चों और बालिकाओं को मिले परिवहन किराये में छूट-
स्कूलों में संचालित बसों में दिव्यांग (निःशक्त), गरीब बच्चों और बालिकाओं को परिवहन किराये में छूट दिलाने की पहल संभागायुक्त ने की है। उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर 5 दिव्यांग विद्यार्थियों को किराये में पूरी छूट तथा अन्य को 50 प्रतिशत छूट, 5 गरीब विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत किराये में छूट व शेष गरीब विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत छूट देने के साथ-साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं अभियान को आगे बढ़ाते हुए कम से कम 5 बालिकाओं को निःशुल्क परिवहन की छूट देने स्कूल प्रबंधकों से कहा।

                      क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि स्कूल संचालकों द्वारा परमिट के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्रों में आरसी बुक, बीमा, फिटनेस, वर्तमान टैक्स की सत्यापित छायाप्रति, स्पीड गवर्नर प्रमाण, सीसी टीवी, जीपीएस के बिल की छायाप्रति, वाहन का चारों कोणों से फोटो एवं फोटो में कण्डिकाओं के लगे रहने का चित्रण हो। साथ ही स्कूल पंजीयन का प्रमाण एवं संचालक का आईडी पू्रफ एवं पेनकार्ड, स्कूल यदि लीज पर हो तो लीज अनुबंध का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। संभागायुक्त ने बैठक में कोरबा जिले के स्कूल प्रबंधकों के अनुपस्थिति पर नाराजगी जाहिर की और कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जो स्कूल निर्धारित नियमों का पालन नहीं करते उनका परमिट रद्द किया जायेगा।

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