बिलासपुर—शासकिय कन्या छात्रावास की छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में सिविल लाइन पुलिस ने 6 युवको समेत एक युवती को हिरासत में ले लिया है। मामले का खुलासा आज महिला निरूद्ध सेल में किया गया। पुलिस ने आरोपियो पर अपहरण, अनाचार जबरिया बल प्रयोग, पास्को एक्ट और एससी एसटी के तहत विभन्न धाराओ में अपराध दर्ज किया है।
13 जनवरी को हॉस्टल से बल पूर्वक नाबालिग छात्रा को ले जाने और दुष्कर्म किये जाने का खुलासा आज पुलिस ने किया है। नाबालिग छात्रा के अनुसार ज्योति से हॉस्टल की एक सहेली ने परिचय कराया था। 2 जनवरी को सोनम तिवारी उर्फ ज्योति ने उसे रामा मेग्नेटो मे मिलने के लिए बुलाया। ज्योति ने वहीं एक व्यक्ति से उसका परिचय करवाया था।
नाबालिग के अनुसार परिचय के दौरान ज्याति ने उस व्यक्ति को अपना पति बताया था। परिचय करवाने के बाद सोनम अपने घर ले गयी। घर में उसका छोटा भाई हिमांशु मानिकपुरी पिता मनहरण दास मानिकपुरी ने उसके साथ जबरदस्ती किया और किसी को ना बताने की धमकी दी। उसके बाद उसे हॉस्टल छोड कर आ गया।
इसके बाद सोनम ने उसे दुबारा फोन किया और गलती के लिए माफी मांगने हॉस्टल पहुची। उसने साथ में चलने को कहा। जब उसने मना किया तो विक्की उर्फ घनश्याम दास मानिकपुरी के साथ जबरदस्ती जबरदस्ती ले गये। किरारी में घनश्याम ने अनाचार किया। और उसके दोस्त सिद्दनाथ उर्फ टनटन पिता डोमन विश्वकर्मा ने भी दुष्कर्म किया। आशीष तिवारी पिता अरविंद तिवारी मोनू उर्फ यशवंत ठाकुर पिता संतोष सिंह ने भी बारी-बारी से दुष्कर्म किया।
मस्तूरी के बाद सोनम और धनश्याम नाबालिग को लेकर सीपत गये जहां मोहम्मद लूकमान उर्फ मोनू पिता मोहम्मद इस्लाम ने भी उसके साथ अनाचार किया। पुलिस ने नाबालिग के बयान पर सभी को हिरासत में ले लिया है। पकडे गये सात संदेहियो पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 363,365 के तहत अपहरण, 366क 370 शारीरिक रूप से प्रताड़ना 376 -34 के तहत सामुहिक अनाचार का मामला दर्ज किया है। नाबालिग के साथ अनाचार होने के कारण आरोपियों पर पास्को एक्ट 5 -6 एसटीएससी 3 (2) (5) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। पकडे गये सभी आरोपियो को पुलिस ने मुलायजा के बाद महिला निरूद्ध सेल में मामले का खुलासा किया है।