कार्यकाल को बढ़ाने की याचिका खारिज

BHASKAR MISHRA
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high_court_visualबिलासपुर– बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए रायपुर के हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति की सेवानिवृत्ति की सीमा बढाए जाने के खिलाफ लगी याचिका खारिज कर दी है।

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                                                            मालूम हो कि पिछले दिनों विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक में कुलपति सुखपाल सिंह की सेवानिवृत्ति कार्यकाल को बढ़ाकर 65 से 70 वर्ष किया गया था। विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के सदस्य प्रोफेसर अविनाश सामल ने हाईकोर्ट में कार्यकाल को बढ़ाने की चुनौती दी थी।

                                    हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यूनिवर्सिटी की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि कुलपति के कार्यकाल बढ़ाने को सिर्फ वही व्यक्ति चुनौती दे सकता है,जो कुलपति बनने की दौड़ में हो।  या फिर वह व्यक्ति चुनौती दे सकता है जो कार्यपरिषद का सदस्य ना हो।

                                                                हाईकोर्ट ने विश्वश्विद्यालय की ओर से मामले की पैरवी कर रहे वकील के दलील को सही ठहराते हुए कुलपति के सेवानिवृत्ति कार्यकाल को बढ़ाने के खिलाफ लगी याचिका खारिज कर दी है।

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