वेटनरी पॉलीटेक्निक मे एड्मिशन के लिए 40 सीटे बढ़ी

Shri Mi
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194रायपुर।प्रदेश में संचालित वेटनरी पॉलीटेक्निक के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 120 सीट की वृद्धि करने की कार्रवाई चल रही है। कृषि मंत्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय के इस संबंध में प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। कृषि मंत्री ने चालू शिक्षा सत्र से इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रस्तावित कई नये नियमों की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को पशुपालन में डिप्लोमा कोर्स कराने के उद्देश्य से महासमुंद, जगदलपुर और सूरजपुर में वेटनरी पॉलीटेक्निक कॉलेज संचालित किया जा रहा है। कृषि मंत्री के निर्देश पर नियमों में संशोधन के लिए भेजे गए प्रस्ताव को छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में अनुमोदन लिया गया है। इन पालीटेक्निक में प्रवेश के नये नियम के अनुसार यह आवश्यक होगा कि प्रत्याशी की न्युनतम आयु प्रवेश वर्ष के दिनांक 31 दिसम्बर को 17 वर्ष की हो, परंतु 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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                                    इन पाठ्यक्रमों में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, सी.बी.एस.ई. तथा सी.आई.एस.सी.ई.(काउंसिल फॉर द इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन) के साथ-साथ  छत्तीसगढ़ शासन  द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से 12 की अंकसूची के विज्ञान विषय क्रमशः भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीवन विज्ञान के प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एक समान होने पर जीव विज्ञान के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। जीव विज्ञान के अंक समान होने पर रसायन विज्ञान के प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट का निर्धारण करने का निर्णय लिया गया है।

                                      चालू शिक्षा सत्र से तीनों वेटनरी पॉलीटेक्निक में प्रत्येक में 40-40 सीट की बढ़ोतरी की गई है। अब 60-60 सीट के स्थान पर 100-100 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। निःशक्त उम्मीदवारों के लिए छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार तीन प्रतिशत होरिजेंटल आरक्षण उपलब्ध रहेगा। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेश मान्य होंगे। सभी श्रेणी के अंतर्गत प्रतिरक्षा सेवा कार्मिक (सैनिक /भूतपूर्व सैनिक) के पुत्र-पुत्रियों के लिए तीन प्रतिशत होरिजेंटल आरक्षण की सुविधा रहेगी। इसके लिए जरूरी है कि ऐसे उम्मीद्वार छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी होने की पात्रता रखते हैं। इन उम्मीद्वारों को प्रतिरक्षा सेवा कार्मिक सैनिक/भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अंतर्गत प्रवेश के लिए आवेदन करते समय छत्तीसगढ़ के संबंधित जिले के कलेक्टर से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

                               इस संबंध में भी सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश मान्य किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के आरक्षण के आरक्षण में छूट संबंधी समय-समय पर जारी नियमों अथवा दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। आरक्षित श्रेणी/वर्ग जिन प्रत्याशियों को सामान्य निल (अनारक्षित) श्रेणियों में प्रवेश मिलेगा, उन्हें भी निर्धारित प्रपत्र में वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। परंतु ऐसे अभ्यर्थी को उस श्रेणी का लाभ नहीं मिलेगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग से प्राप्त की जा सकती है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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