रायपुर।राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा माह अप्रैल तथा मई में सेवानिवृत होने वाले शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति के संबंध में नवीन निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश के तहत इन शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति 16 जून से सत्रांत 31 मार्च तक की अवधि के लिए की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव विकासशील ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी को इस आशय का परिपत्र जारी कर उक्त निर्देश का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने कहा है। सचिव ने बताया है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में ग्रीष्म अवकाश की अवधि एक मई से 15 जून तक निर्धारित है। इस अवधि में शैक्षणिक कार्य बंद होता है। अतएव माह अप्रैल तथा मई में सेवानिवृत होने वाले शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति 16 जून से सत्रांत 31 मार्च की अवधि के लिए होगी
विकासशील ने यह भी बताया कि पहले शिक्षकों को कमी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष शिक्षा सत्र के दौरान सेवानिवृत होने वाले शिक्षकों को उस शैक्षणिक सत्र के अवसान (30 अप्रैल) तक पुनर्नियुक्ति किए जाने संबंधी निर्देश जारी किए गए थे। तत्समय शैक्षणिक सत्र की अवधि 16 जून से 30 अप्रैल निर्धारित थी। अब शासन द्वारा वर्ष 2016-17 से शैक्षणिक सत्र की अवधि परिवर्तित कर एक अप्रैल से 31 मार्च तक निर्धारित की गई है।
नवीन व्यवस्था में ग्रीष्म अवकाश एक मई से 15 जून तक निर्धारित किया गया है। इसके मद्दे नजर माह अप्रैल एवं मई में सेवानिवृत होने वाले शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति की तिथि में परिवर्तन किया गया है। इसमें शासकीय तथा शतप्रतिशत अनुदान प्राप्त शालाओं के शिक्षक (सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक) शामिल हैं।