शराब ठेकेदारो को बकाया जमा करने 3 दिन की मोहलत

Shri Mi
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4669-ccरायपुर।वाणिज्यिक कर(आबकारी) मंत्री अमर अग्रवाल ने मंगलवार को आबकारी भवन में विभागीय समीक्षा बैठक ली।आबकारी मंत्री ने सभी जिलों की लाइसेंस शुल्क वसूली की प्रगति की जानकारी ली।बैठक में ये बात सामने आयी कि कई आबकारी ठेकेदारों का एक माह से ज्यादा का लाइसेंस शुल्क बकाया है। इस पर मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की।और कहा कि तत्काल प्रभाव से इन बकाएदारों की बैंक गारंटी जब्त करने की कार्रवाई करने अधिकारियों को निर्देशित किया।आबकारी मंत्री ने कहा कि अगर इसके बाद भी 3 दिन के अंदर बकाया लाइसेंस शुल्क जमा नहीं हुआ तो दुकान निलंबित कर दी जाएगी और दुकान को शासन अपने नियंत्रण में ले लेगी।आबकारी मंत्री ने जिस जिले में बकाया लाइसेंस शुल्क की राशि रिस्क फैक्टर से ऊपर गई हो वहां के जिम्मेदार अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

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                                                       बैठक में निर्देश दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर शराब दुकानों पर पाबंदी लगाई गई है। उल्लेखनीय है कि 1 अप्रैल 2017 से राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर 500 मीटर की दूरी तक शराब की बिक्री प्रतिबंधित की गई है।मंत्री ने कहा कि किसी भी सूरत में एक्सपायरी डेट की शराब, दुकान में नहीं बिकनी चाहिए। यदि ऐसा पाया गया तो जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में आबकारी आयुक्त अशोक अग्रवाल के अलावा सभी जिलों से आए आबकारी अधिकारी मौजूद थे।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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