सरकारी दुकान मे नहीं मिलेगी चार बॉटल से ज्यादा शराब

Shri Mi

सीजीवाल♦कलेक्टर-एसपी ने ली अधिकारियों की बैठक
♦दोपहर 12 से रात नौ बजे तक ही खुलेगी दुकान
दुर्ग।शराब दुकानों के संचालन की जिम्मेदारी एक अप्रैल से राज्य सरकार के हाथों आ जाएगी।सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (सीएसएमसीएल) इसका कारोबार संभालेगी।सोमवार को जिला कलेक्टर आर.शंगीता और पुलिस अधीक्षक अमरेश मिश्रा ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर दुकानों के संचालन के लिए राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप दिशा-निर्देश दिए।बैठक में आबकारी, पुलिस, स्थानीय निकाय और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Join Our WhatsApp Group Join Now

                                         बैठक के पहले कलेक्टर और एसपी ने शराब निर्माण और बॉटलिंग की कार्यप्रणाली समझने के लिए डिस्टलरी का दौरा भी किया।उन्होंने जिले के खपरी गांव (कुम्हारी) स्थित छत्तीसगढ़ डिस्टलरी, एस्कार्टमेन एफएल 9 और सोना ब्रेवरेज रसमड़ा पहुंचकर डिस्टलरी का निरीक्षण किया और इसकी कार्यप्रणाली को बारीकी से समझी।बता दे कि राज्य सरकार की नई नीति में मदिरा दुकानों के संचालन की जिम्मेदारी अब कलेक्टर-एसपी के ऊपर आ गई है। उन्होंने शराब के निर्माण, बॉटलिंग से लेकर निकासी, सीलिंग आदि तमाम प्रक्रियाओं की जानकारी ली।

                                    जिला आबकारी अधिकारी ने बैठक में बताया कि जिले में 61 देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें संचालित होंगी। इनमें सुप्रीम कोर्ट के गाईडलाईन के अनुसाार 41 दुकानों को राजमार्ग से पांच सौ मीटर की परिधि से बाहर किया गया है। शराब दुकानें अब पहले की तुलना में कम समय के लिए खुलेंगी। दुकानें अब दोपहर 12 बजे खुलेंगी और रात के नौ बजे तक चलेंगी।जिसमे एक व्यक्ति को चार बॉटल से ज्यादा विक्रय नहीं किया जाएगां।इन दुकानों में काम करने के लिए कर्मचारी प्लेसमेन्ट के जरिए की  गई है।

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close