तीन हजार से अधिक व्यवसायियों का जीेएसटी पंजीयन

BHASKAR MISHRA

gst_file_marchबिलासपुर —जीएसटी लागू होने के बाद व्यवसायियों को कई प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। विभिन्न प्रकार के कर और लाइसेंस और पंजीयन की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यवसायी खरीदी बिक्री कहीं भी करें लेकिन राजस्व का भुगतान एक बराबर ही करना होगा।

                                                 जीएसटी लागू होने के पहले वाणिज्यकर कार्यालय अधिकारी और कर्मचारियों को जीएसटी पंजीयन विधि और रिटर्न फाइल समेत जीएसटी से जुड़े तमाम पहलुओं के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

             वाणिज्यिक कर कार्यालय वृत दो संभागीय उपायुक्त टीएल ध्रुव ने बताया कि जीएसटी लागू होने के दिन से व्यवसायियों को अस्थायी नंबर आनलाइन मिल जाएगा। व्यापारियों को किसी प्रकार की परेशानी नही होगी। जिन व्यवसायियों ने जीएसटी पंजीयन कराया है उन्हे योजना लागू होते ही अस्थायी नंबर दिया जाएगा। उन्हें इसकी जानकारी मोबाईल या ईमेल से भेजा जाएगा।

                             ध्रुव ने बताया कि जीएसटी पंजीयन होने और नंबर मिलने क बाद व्यवसायियों को  विभिन्न प्रकार के कर एक ही नम्बर से एक साथ जमा करना होगा। व्यवसाय के लिए अलग से पंजीयन की जरूरत नहीं होगी।

                                           संभागीय उपायुक्त ने बताया कि वाणिज्यिक कर को दोनों संभाग के बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, मुंंगेली, जशपुर सरगुजा और बलरामपुर में कुल 38 हजार 779 पंजीकृत व्यापारी है। सभी का लेखा जोखा कम्प्युटर में फीड रहेगा। पंजीयन नम्बर डालते ही व्यवसाय और व्यवसायी का ब्यौरा सामने आ जाएगा।

        ध्रुव ने बताया कि करीब 3 हजार 631 व्यवसायियों ने पंजीयन नही कराया है। ऐसे व्यवसायियों का पंजीयन संदिग्ध मानकर निरस्त किया जाएगा। ध्रुव ने बताया कि इस साल विभाग को 2 हजार 97 करोड़ 75 लाख राजस्व मिला है। पिछले साल से 225 करोड़ ज्यादा है।

                                      टी.एल.ध्रुव ने बताया कि जीएसटी आने के बाद किसी प्रकार की खरीदी बिक्री को छिपाना मुश्किल होगा।

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