अब पाँच किलो से ज़्यादा महुआ की ट्रांसपोर्टिंग पर लायसेंस जरूरी

Shri Mi
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mantralay_rprरायपुर।राज्य सरकार ने सोमवार को नई महुआ नीति की घोषणा कर दी।वाणिज्यिक-कर (आबकारी) विभाग से जारी इस नई नीति के आधार पर महुआ के निर्यात और आयात के लिए कलेक्टर या सक्षम अधिकारी की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है।नीति में कहा गया है कि पांच किलोग्राम से ज्यादा वजन के महुए का परिवहन,उसकी खरीद और बिक्री बिना लायसेंस के नहीं की जा सकेगी। हालांकि लायसेंस की शर्तों के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों या परिवारों को कुछ छूट भी नई नीति में दी गई है। आबकारी विभाग से महुआ परिवहन के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। जिन व्यक्तियों को महुआ आदि का आयात या निर्यात करना होगा,उन्हें इसके लिए कलेक्टर या सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें स्थान, भण्डारण की कुल मात्रा, आवेदक के व्यापारी होने या महुआ वृ़क्षों के स्वामी होने आदि का विवरण देते हुए निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा।

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                      लायसेंस के लिए शुल्क की दरें व्यावसायिक प्रयोजनों में एक हजार रूपए, कृषि, शैक्षणिक या औषधीय प्रयोजनों के लिए 500 रूपए, घरेलू उपयोग के लिए 1000 रूपए निर्धारित की गई है। इसके अलावा कानूनी रीति से एकत्रित या खरीदे गए महुए के बिक्री के लिए वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है, जो दस हजार रूपए होगा।

                  लायसेंस एक साल के लिए दिया जाएगा, जिसका नवीनीकरण किया जा सकेगा। नई महुआ नीति के अनुसार लायसेंस धारक को भण्डारण सहित उपयोग आदि की जानकारी कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी को देनी होगी और भण्डारण स्थल के आस-पास की जगह को स्वच्छ रखना होगा। नई महुआ नीति में इन प्रयोजनों के लिए आवेदन पत्रों के प्रारूपों का भी प्रकाशन किया गया है।

                   आबकारी विभाग ने अपने सभी अधिकारियों को राज्य में नई महुआ नीति के नियमों का कठोरता से पालन करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने महुआ आयात-निर्यात, भण्डारण और उपयोग आदि से जुड़े हुए सभी पक्षों से नई नीति के पालन का अनुरोध किया है।

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By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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