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नईदिल्ली।उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा-सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ ले रहे जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके लिए हमने 30 जून की समयसीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। उच्चतम न्यायालय ने अपने 9 जून के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में इससे अधिक अवलोकन की जरूरत नहीं है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 7 जुलाई निर्धारित की है।
न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और नवीन सिन्हा के अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस स्तर पर अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। सरकार सरकार लोगों की आधारभूत कमी के कारण विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लाभों से लोगों को वंचित करना चाहती है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि ऐसे व्यक्तियों को कोर्ट की अगली सुनवाई तक किसी भी सरकारी योजनाओं और लाभ से वंचित नहीं रखा जाए।
पीठ ने सरकारी अधिसूचना को लेकर कहा कि अंतरिम आदेश के लिए आपको एक सप्ताह के लिए इंतजार करना होगा, अगर आपने इस अधिसूचना के तहत किसी को वंचित किया है तो आप उसकी जानकारी अदालत को बता सकते हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता श्याम दिवाण के वकील से कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी।