रायपुर।मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में हुई।मंत्रि परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिनमे राज्य सामान्य भविष्य निधि और अंशदायी भविष्य निधि पर 1 जुलाई 2017 से 30 सितम्बर 2017 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 7.8 (सात दशमलव आठ) प्रतिशत रखने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में भारत सरकार ने भी इस अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि तथा अन्य निधियों के अभिदाताओं के लिए ब्याज दर कुल जमा रकम पर 7.8 प्रतिशत निर्धारित किया है। सोमवार की केबिनेट में निर्णय लिया गया कि भविष्य में भारत सरकार की अधिसूचना के अनुरूप ब्याज दर निर्धारित करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया जाए।
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मंत्री परिषद ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के अनुसार सुत सारथी-सईस/सहीस जातियों को पिछड़ा वर्ग की सूची के सरल क्रमांक 65 से विलोपित करने का निर्णय लिया , क्योंकि भारत सरकार द्वारा इन जातियों को छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जाति की सूची के सरल क्रमांक 25 में शामिल कर लिया है। विधेयकों को मंजूरी -मंत्रि परिषद नेसोमवार को जिन विधेयकों का अनुमोदन किया। उनमें छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970, यथा संशोधित 2010 में संशोधन, छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2017 ,छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक 2017, जीएसटी लागू होने के कारण छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 में संशोधन हेतु विधेयक, छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) विधेयक 2017, छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) विधेयक 201 , छत्तीसगढ़ श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक 2017 , प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2017-18 का विधानसभा में उपस्थापन बाबत तथा छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2017 का अनुमोदन किया गया है।