कलेक्टर आदेश को हाईकोर्ट ने किया खारिज…महिलाओं को मिली जीत

BHASKAR MISHRA
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high_court_visualबिलासपुर– हाईकोर्ट ने महिला समूह की याचिका पर सुनवाई के बाद कलेक्टर आदेश को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद आदर्श मिला समूह बैकुण्ठपुर की जीत हुई है।

             
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                         मालूम हो कि बैकुण्ठपुर में आदर्श महिला समूह राशन दुकान का संचालन करती है। साल 2015 में लोगों की शिकायत पर आदर्श महिला समूह राशन वितरण दुकान लायसेंस को तात्कालीन एसडीएम ने रद्द कर दिया। महिला समूह ने एसडीएम कोर्ट के आदेश को कलेक्टर कोर्ट में चुनौती दी। कलेक्टर कोर्ट ने एसडीएम आदेश को निरस्त कर समूह को दुबारा राशन वितरण करने की अनुमति दी।

                                        26 अप्रैल 2016 में चुनाव के बाद सरपंच की शिकायत पर दुकान बंद हो गयी। महिला समूह ने एक बार फिर कलेक्टर से गुहार लगाई। कलेक्टर ने 19 मई 2016 को एक बार फिर समूह के पक्ष में फैसला किया। लेकिन ठीक पांच दिन बाद 24 मई को एक नए आदेश में कलेक्टर ने दुकान बंद करने को कहा।

                महिला समूह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर के आदेश को अमान्य करते हुए आदर्श महिला समूह के पक्ष में निर्णय दिया है। हाईकोर्ट ने बताया कि कलेक्टर का आदेश पूरी तरह नियम और तर्क संगत नहीं है।

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