सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला-दहेज मामलों में आरोपों की पुष्टि होने तक कोई गिरफ्तारी नहीं

Shri Mi
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नईदिल्ली।अब दहेज उत्पीड़न मामले में केस दर्ज होते ही गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दहेज कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है। उच्चतम न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न मामले में आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कल कहा कि धारा 498ए के तहत शिकायतें अब परिवार कल्याण समितियों को भेज दी जाएंगी। प्रत्येक जिले में इन समितियों का गठन किया जाएगा और समिति की रिपोर्ट मिलने तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी। हालांकि गंभीर शारीरिक चोट या मौत के अपराधों में ये निर्देश लागू नहीं होंगे।
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                                             कोर्ट द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक, हर जिले में एक परिवार कल्याण समिति गठित की जाएगी और सेक्शन 498A के तहत की गई शिकायत को पहले समिति के समक्ष भेजा जाएगा। यह समिति आरोपों की पुष्टि के संबंध में एक रिपोर्ट भेजेगी, जिसके बाद ही गिरफ्तारी की जा सकेगी। बेंच ने यह भी कहा कि आरोपों की पुष्टि से पहले NRI आरोपियों का पासपोर्ट भी जब्त नहीं किया जाए और ना ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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