सुप्रीम कोर्ट का निर्देश Pollution Certificate के बिना गाड़ियों के Insurance Renewal न करे

Shri Mi
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supreme courtनईदिल्ली।उच्चतम न्यायालय ने कारगर प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं। इनमें बीमा कम्पनियों से कहा गया है कि वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहन बीमा का नवीनीकरण न किया जाये।न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से कहा कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी पैट्रोल पम्पों और गैस स्टेशनों पर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी करने वाले केन्द्र स्थापित किये जायें। शीर्ष न्यायालय ने केन्द्र सरकार को ऐसे केन्द्रों का संचालन सुनिश्चित करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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