SC का आदेश:दीपावली पर दिल्ली एनसीआर में नहीं बिकेंगे पटाखे

Shri Mi
2 Min Read

supreme courtनईदिल्ली।दिवाली पर दिल्ली और उससे सटे इलाकों में पटाखें नहीं बिकेंगे। सुप्रीम कोर्ट शहर में एक नवंबर तक इनकी बिक्री पर बैन लगाए रखने के फैसले पर कायम है। कोर्ट ने यह फैसला दिवाली के दौरान बढ़ जाने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए लिया है।कोर्ट ने सितंबर में बैन हटाते हुए अपने आदेश में कहा था कि यह नवंबर से लागू होगा। साथ ही यह भी कहा था कि दिवाली के बाद बैन के प्रभाव से एयर क्वालिटी के बारे में भी पता लगेगा कि वहां कितना प्रदूषण का क्या स्तर रहता है। हर साल दिवाली पर दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, लिहाजा शहर में पटाखों की बिक्री पर बैन लगाया गया है।
यह भी पढे – जिला कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव—गुटबाजी के बीच दुमदार नेता की तलाश…पशोपेश में पीसीसी चीफ

Join Our WhatsApp Group Join Now

                                 नवंबर 2016 में तीन बच्चों ने कोर्ट में याचिका दी थी, जिसमें पटाखों की बिक्री पर बैन का आदेश कायम रखने के लिए कहा गया था। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी तब याचिका देने वालों का समर्थन किया था और बैन का फैसला कायम रखने पर बल दिया था।उधर, वायु प्रदूषण पर निगाह रखने वाली सरकारी एजेंसी सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च ने कहा कि दिल्ली की एयर क्वालिटी खराब हुई है। आने वाले दिनों में यह हालात और भी बिगड़ सकते हैं।
यह भी पढे –सरकार पर दबाव बनाने एकजुट होंगे सभी शिक्षाकर्मी संगठन

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close