न्यायालय से निगम सम्पत्ति कुर्क का आदेश..मेनहर्ट को मिलेंगे ढाई करोड़…निगम की आपत्ति नामंजूर

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—बिलासपुर जिला सत्र न्यायाधीश ने सिवरेज निर्माण करने वाली मेनहार्ट कम्पनी को ढाई करोड़ रूपए का भुगतान नहीं होने पर निगम सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।

                 मेनहर्ट कम्पनी अधिवक्ता एश्वर्य पाण्डेय ने बताया कि मेनहर्ट कम्पनी ने हाईकोर्ट में सिवरेज काम के एवज में निगम पर ढाई करोड़ रूपए भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद नगर निगम को कम्पनी के पक्ष में भुगतान करने को कहा।

            हाईकोर्ट से निराश होकर निगम प्रशासन ने मामले को कमर्शियल कोर्ट में रखा। पेमेन्ट भुगतान नहीं होने की सूरत में मेनहर्ट कम्पनी ने हाईकोर्ट आदेश के निष्पादन के लिए जिला सत्र न्यायालय में गुहार लगाई। चूंकि मामला कमर्शियल कोर्ट में था जिला सत्र न्यायालय से फैसला आने में देरी हुई।

                      कमर्शियल कोर्ट से निगम की अपील खारिज हो गयी। मेनहर्ट कम्पनी की गुहार पर जिला सत्र न्यायाधीश ने हाईकोर्ट निर्णय का निष्पादन करने को कहा। मेनहर्ट कम्पनी को जल्द से जल्द ढाई करोड़ रूपए दिये जाने की बात कही। भुगतान नहीं होने की सूरत में सत्र न्यायाधीश ने निगम सम्पत्ति को कुर्क करने को कहा है।

                         मेनहर्ट कम्पनी के वकील ऐश्वर्य पाण्डेय ने बताया कि कोर्ट के सामने निगम सम्पत्ति का व्यौरा कम्पनी के सामने रखा था। निगम की  पास इस समय कुल 105 गाडियां,250 से अधिक अकाउन्ट और सैकड़ों की संख्या में एसी,कुर्सी टेबल,आलमारियां हैं।

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