योजनाओं से Aadhaar लिंक करने की समयसीमा बढ़ी

Shri Mi
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Aadhharनईदिल्ली।बुधवार को केन्‍द्र ने उच्‍चतम न्‍यायालय को बताया कि विभिन्‍न सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए आधार संख्‍या को अनिवार्य रूप से बैंक खाते और मोबाइल नंबर से जोड़ने की अंतिम समयसीमा अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दी जाएगी।अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने न्‍यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्‍यक्षता वाली उच्‍चतम न्‍यायालय की पीठ को आज इसकी जानकारी दी।उन्‍होंने कहा कि आधार जोड़ने की समय सीमा बढाने का यह कदम उन लोगों के लिए है जो ऐसा करना चाहते हैं और इसमें कोई जोर-जबरदस्‍ती नहीं की जाएगी। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उन्‍हें अगले साल 31 मार्च तक सरकारी कार्यक्रमों के फायदों से वंचित भी नहीं किया जाएगा।

             
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                                  इसके अलावा दूरसंचार विभाग ने आधार नंबर को मोबाइल फोन नंबर से जोड़ने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इनके अनुसार तीन तरीकों से आधार को पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर से जोडा जा सकेगा। ये है वन टाइम पासवर्ड यानी ओ टी पी के जरिए, दूसरा मोबाइल एप के माध्‍यम से और तीसरा टेलीफोन से बातचीत यानी आई वी आर एस सुविधा के जरिए।
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                                 इन नए तरीकों से उपभोक्‍ता अपने आधार नंबर को मोबाइल फोन से आसानी से जोड़ सकेंगे। नए नियम जारी करते हुए संचार मंत्री मनोज सिन्‍हा ने कहा कि आधार प्रणाली देश में रहने वाले सभी लोगों को महत्‍वपूर्ण सरकारी सेवाएं और  सूचनाएं आसानी से हासिल करने के लिए बनाई गयी है।
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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