GST:बीस लाख से कम टर्नओव्हर वाले व्यवसायी करा सकेंगे अपना पंजीयन निरस्त

Shri Mi
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gst300x250रायपुर।ऐसे व्यवसायी जिनकी सालाना आमदनी 20 लाख रूपए से कम है और जिन्हें जी.एस.टी. की पोर्टल में पंजीकृत किया गया है, वे जी.एस.टी. पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर अपना रजिस्ट्रेशन निरस्त करा सकते हैं। ऐसे व्यवसायियों के लिए पंजीयन निरस्तीकरण की सुविधा जीएसटी पोर्टल पर प्रारंभ कर दी गई है।जी.एस.टी. प्रणाली के तहत व्यवसायियों के मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. की भी प्रविष्टि की गई थी। उनमें संशोधन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। इसके लिए संबंधित वृत्त कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जी.एस.टी.आर-3 बी विलम्ब से जमा करने की स्थिति में विलम्ब शुल्क लिया जाएगा। कुछ समय के लिए विलम्ब शुल्क में छूट दी गई है। समयावधि में कर का भुगतान नहीं करने की स्थिति में 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ कर की वसूली की जा सकती है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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