बिलासपुर— लोकनिर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता मुंगेली को शासन ने अनिवार्य सेवा निवृत्त का आदेश दिया है। शासन ने यह आदेश तीन नवम्बर को जब प्रदेश में राज्योत्सव मनाया जा रहा था। ठीक उसी समय थमाया है। कार्यपालन अभियंता को अनिवार्य सेवा निवृत्त आदेश के बाद महकमें जमकर नाराजगी और हलचल है।लोकनिर्माण विभाग महानदी भवन रायपुर ने मुंगेली के कार्यपालन अभियंता को बिना सूचना अनिवार्य सेवानिवृत्त का आदेश दिया है। आदेश आने के बाद पीडब्ल्यडी विभाग में हलचल और नाराजगी एक साथ है।
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शासन से जारी आदेश के अनुसार कार्यपालन अभियंता व्ही.के.सिंह लोक निर्माण विभाग में पदस्थ हैं। उन्होने 25 अगस्त 2016 को सेवा के बीस साल पूरे कर लिए हैं। इस दौरान उनके कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य सेवा निवृत्त का आदेश दिया जाता है। पत्र में बताया गया है कि व्ही.के.सिंह को छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 54 , 2(क) और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 , 42 उपनियम (1) के खण्ड (बी) के तहत शक्तियों का उपयोग कर अनिवार्य सेवानिवृत्त दी गयी है।लोकहित में राज्य शासन ने 3 नवम्बर 2017 को आदेश जारी किया है।