बिलासपुर—पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने खुले में शौच करने वालों पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। शासन ने जिले के सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि जुर्माना के बाद भी लोग खुले में शौच से बाज नहीं आते है तो ऐसे लोगों के खिलाफ प्रतिदिन के हिसाब से पांच रूपए की पेनाल्टी वसूला जाए।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जिला कार्यालयों को पत्र जारी कर खुले में शौच करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। पत्र में बताया गया है कि जहां ओडीएफ घोषणा के बाद भी लोग खुले में शौच करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा करना शासन के निर्देशों को खुली चुनौती है। जरूरी है कि खुले में शौच की प्रथा को पूरी तरह से बंद किया जाए।
छत्तीसगढ ग्राम पंचायत नियम 1999 के नियम(6),(12) और (17) में प्रावधनों के अनुसार जिले के ग्राम पंचायतों में यदि कोई खुले में शौच करता है उसके खिलाफ आर्थिक दण्ड की कार्रवाई की जाए। आर्थिक दण्ड 250 लगाया जा सकता है। जुर्माना प्रत्येक दिन के हिसाब से भी लगाया जा सकता है। यदि पहली बार दोषी पाया गया व्यक्ति खुले में शौच से बाज नहीं आता है तो उससे पांच रूपए प्रतिदिन के हिसाब से दण्डित किया जाए।
पत्र में शासन ने जिला कलेक्टर को सख्त निर्देश दिया है कि आदेश को गंभीरता से लिया जाए।