जीएसटीआर-3 बी फाईल नहीं करने वाले कारोबारियों का होगा स्पॉट वेरीफिकेशन

Chief Editor
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gst_file_marchरायपुर। वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत जीएसटीआर-3 बी फाईल नहीं करने वाले कारोबारियों के व्यवसाय स्थल का सत्यापन किया जाएगा। वाणिज्यिक कर विभाग के सहायक आयुक्त हर दिन कम से कम 50 व्यवसायियों के स्थल का सत्यापन कर अपने संबंधित जिले में करेंगे। और 26 दिसम्बर तक आयुक्त वाणिज्यिक कर को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

             
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उल्लेखनीय है कि जुलाई महीने के लिए जीएसटीआर-3बी की फाईलिंग 12 दिसम्बर तक किया जाना था। राज्य स्तर पर इस तारीख तक 80 हजार 842 व्यवसायियों में से केवल 65 हजार 425 व्यवसायियों ने फाईल प्रस्तुत किए हैं।
राज्य कर के आयुक्त ने जिले के सभी संयुक्त आयुक्त और सहायक आयुक्तों को 13 तारीख को पत्र प्रेषित कर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जारी पत्र के अनुसार ऐसे व्यवसायी जिन्होंने जुलाई माह का जीएसटीआर-3 बी फाईल नहीं किया है, की सूची समस्त संयुक्त आयुक्त, राज्य कर एवं प्रभारी सहायक आयुक्तों को ई-मेल के जरिए विगत 12 तारीख को प्रेषित की जा चुकी है। इसलिए व्यवसायियों के व्यवसाय स्थल का सत्यापन किया जाकर एवं प्रत्यक्ष संपर्क कर उनसे अनिवार्यतः जीएसटीआर-3बी फाईल कराया जाए। यदि वे व्यवसाय जारी करने के इच्छुक न हों तो उन्हें जीएसटीआईएन निरस्त कराए जाने हेतु प्रेरित किया जाए।

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