बिलासपुर— हाईकोर्ट ने इन्द्रजीत छावड़ा की जनहित याचिका पर प्रदेश के सबसे बड़े कपड़ा मार्केट में अतिक्रण के खिलाफ नगर निगम रायपुर को नोटिस थमाया है। हाईकोर्ट ने रायपुर निगम प्रशासन को नोटिस जारी कर 19 फरवरी 2018 को शपथ के साथ जवाब देने को कहा है। जवाब मांगा है कि पन्डरी कपडा मार्केट से व्यापारियों के अवैध अतिक्रण को कब तक हटाया जाएगा।
इन्द्रजीत छावड़ा की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने नगर निगम को नोटिस जारी कर 19 फरवरी को जवाब पेश करने को कहा है। इन्द्रजीत छावड़ा ने जनहित याचिका कर कोर्ट को बताया कि रायपुर स्थित पेन्डारी कपड़ा मार्केट में व्यापारियों ने अतिरिक्त निर्माण कर अवैध कब्जा कर लिया है। जिसके कारण व्यवासायियों के अलावा आम लोगों कोभआरी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भविष्य में अतिक्रमण के चलते किसी भी प्रकार की दुर्घटना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
जबकि अतिक्रमण को लेकर निगम प्रशासन रायपुर का कहना है कि कई बार अतिक्रमण हटाने की नोटिस व्यापारियों को दी गयी है। बावजूद इसके अतिक्रमण नहीं हटाया गया है।
जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने नगर निगम रायपुर को नोटिस जारी किया है। नोटिस में रायपुर निगम प्रशासन को 19 फरवरी को शपथ के साथ जवाब पेश करने को कहा गया है। हाइकोर्ट ने निर्देश दिया है कि निगम प्रशासन कोर्ट को बताए कि अब तक कितनी बार नोटिस जारी हुई है। निगम ने जवाब नहीं मिलने पर क्या कार्रवाई किया है। इसके अलावा निगम प्रशासन शपथ देकर बताए कि पण्डरी कपडा मार्केट के अतिक्रमण को कब तक हटाया जाएगा।