मृतक कैदी की होगी मजिस्ट्रेट जांच…जिला दण्डाधिकारी का आदेश…जानकारी रखने वाला व्यक्ति दे सकता है बयान

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—- केन्द्रीय जेल में बंद बुजुर्ग कैदी की मौत मामले में जिला दँडाधिकारी ने मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया है। मामले की जांच सिटी मजिस्ट्रेट के.एस.पैकरा करेंगे। मालूम हो कि 16 दिसम्बर 2017 को 83 साल के एक कैदी की अपोलो में उपचार के दौरान मौत हो गयी थी।

               16 दिसम्बर 2017 को केन्द्रीय जेल में बंद 83 साल के एक कैदी की अपोलो अस्पताल में मौत हो गयी थी। कैदी का नाम गंगाराम पिता भुलन राम यादव है। गंगाराम जांजगीर चांपा जिले के ग्राम बोकरेल का रहने वाला था।

                              जिला दण्डाधिकारी ने सिटी मजिस्ट्रेट के.एस.पैकरा को मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया है। जिला दंडाधिकारी ने जांच के दौरान कुछ बिन्दु भी निर्धारित किए हैं। जांंच में पता लगाया जाएगा कि जेल में दाखिल होने पहले कैदी किसी बिमारी से पीड़ित था। या फिर वह जेल दाखिल होने के बाद  बिमार हुआ। कैद के दौरान बंदी को किसी प्रकार की शारीरिक यातना तो नही दी गई थी। बंदी को उपचार के दौरान दी गई चिकित्सा पर्याप्त थी अथवा नहीं।

                  जांच मे चिकित्सा का ब्यौरा लिया जाएगा। पता लगाा जाेगा कि बंदी की मौत का क्या कारण है। दण्डाधिकारी ने आदेश दिया है कि इसके अलावा जांच पड़ताल के दौरान अन्य सामयिक मुद्दों के आधार पर मजिस्ट्रेट बिन्दुवार जानकारी ले सकते हैं।

                               आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि बंदी के बारे में जानकारी रखता है तो वह भी मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होकर बयान दे सकता है।

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