रायपुर।रियल इस्टेट रेगुलेशन एण्ड डेव्ल्पमेंट एक्ट (रेरा) छत्तीसगढ़ ने प्रदेश में स्थापित सभी बैंकों की शाखाओं को निर्देश दिए गए है कि वे केवल रेरा के तहत पंजीकृत आवासीय और व्यासायिक परियोजनाओं को ही ऋण स्वीकृत करें। रेरा के सदस्य एन.के. असवाल ने मंत्रालय में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए है। उन्होंने बैठक में आए विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि यदि उनके द्वारा ऐसे बिल्डरों को पूर्व में ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं,जिनका रेरा के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो सभी बैंक ऐसे सभी प्रकरणों में एक माह के भीतर रेरा में पंजीकरण करवाए जाने की सूचना जारी कर दे।
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