काला हिरण केस मे सलमान खान समेत सभी पक्षों की सुनवाई पूरी,जोधपुर कोर्ट 5 अप्रैल को सुनाएगी फैसला

Shri Mi
3 Min Read

जोधपुर।काला हिरण शिकार मामले में आरोपी सलमान खान समेत सभी पक्षों की सुनवाई बुधवार को पूरी हो गई है। जोधपुर कोर्ट 5 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। बहस के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवकुमार खत्री ने फैसला सुरक्षित रख लिया।इस मामले में सलमान के अलावा सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे भी आरोपी हैं। यह केस 20 साल से कोर्ट में चल रहा है।सलमान पर 4 केस दर्ज हुए थे। तीन केस में हिरणों के शिकार और चौथा केस आर्म्स एक्ट का था। गिरफ्तारी के दौरान सलमान के कमरे से पिस्टल और राइफल बरामद हुई थी। इन हथियारों की लाइसेंस अवधि समाप्त हो चुकी थी।

Join Our WhatsApp Group Join Now

कितने मामलों में सजा और कितने बाकी?
– कांकाणी गांव केस मामले में कोर्ट 5 अप्रैल को फैसला सुनाएगी।
– घोड़ा फार्म हाउस केस में सीजेएम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2006 को 5 साल की सजा सुनाई थी। सलमान हाईकोर्ट गए। 25 जुलाई 2016 को उन्हें बरी किया गया। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
– भवाद गांव केस में सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार दिया। एक साल की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने इस मामले में भी सलमान को बरी कर दिया है। राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
– आर्म्स केस में 18 जनवरी 2017 को कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है।

कोर्ट में गवाहों ने क्या कहा?
कोर्ट में गवाहों ने बताया कि जोधपुर से सटे कांकाणी गांव की सीमा पर 1 अक्टूबर 1998 की रात सलमान ने दो काले हिरणों का शिकार किया था। उनके साथ गाड़ी में सैफ अली, सोनाली, तब्बू और नीलम समेत 6 लोग सवार थे। इन लोगों ने शिकार के लिए सलमान को उकसाया था। वहीं गोली की आवाज सुनकर गांववाले इकट्ठा हो गए। भीड़ एकत्र होता देख सलमान गाड़ी लेकर चले गए और दोनों हिरण वहीं पर पड़े थे।

क्या है मामला?
1998 में सलमान और अन्य कलाकार ‘हम साथ-साथ हैं’ फिल्म की शूटिंग के लिए जोधपुर में थे। आरोप है कि सलमान ने रात में हिरणों का शिकार किया। वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 149 के तहत काला हिरण का शिकार करने पर साल साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है। कुछ वर्ष पूर्व तक यह सजा 6 साल थी।

Share This Article
By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close