अरपा किनारे अवैध निर्माण की सुगबुगाहट..प्रतिबंध के बाद भी खतरे में ग्रीनलैण्ड जमीन..महापौर ने किया इंकार

BHASKAR MISHRA
2 Min Read

बिलासपुर– कुछ महीने पहले अरपा किनारे छठघाट की दूसरी तरफ चौकी के पीछे सुलभ काम्पलेक्स निर्माण के बहाने कुछ लोगों ने अतिक्रमण का प्रयास किया। कलेक्टर ने निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया है। अतिक्रमण पर रोक लगाने कलेक्टर का आदेश पर जिला प्रशासन की टीम ने प्रतिबंधात्मक बोर्ड भी लगा दिया है। जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर जमीन पर अतिक्रमण का मंसूबा रखने वालों ने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया है। प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में महापौर ने स्पष्ट किया है कि स्मृति वन नदी किनारे की जमीन पर किसी को सुलभ काम्पलेक्स निर्माण की अनुमति नही दी गयी है। यदि कोई निर्माण करते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। महापौर ने इंकार किया है कि निगम ने किसी को भी सुलभ काम्पलेक्स निर्माण की अनुमति नही दी है।

                             एक दिन पहले प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में महापौर किशोर राय ने इंकार किया कि नदी किनारे स्मृति वन की जमीन पर सुलभ काम्पलेक्स बनाया जाएगा। उन्होने कहा कि किसी को निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी गयी है। मौके पर सुलभ काम्पलेक्स बनाने का कोई अर्थ भी नहीं है। सवाल के जवाब में किशोर राय ने बताया कि यदि कोई निर्माण कार्य या सुलभ शौचालय बनाता पाया गया तो कार्रवाई भी होगी। जमीन सरकारी है। ग्रीनलैण्ड क्षेत्र का हिस्सा भी है।

                    सवाल के जवाब में किशोर ने कहा कि पुलिस चौकी के पीछे निर्माण कार्य को जिला प्रशासन ने पहले से ही रोक लगा लिया है। यदि दुबारा होता पाया गया तो कार्रवाई होगी। किशोर राय ने इंकार किया कि मुझे पूरा विश्वास है कि आयुक्त कार्यालय से भी ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है कि अरपा किनारे ग्रीनलैण्ड जमीन पर सुलभ काम्पलेक्स बनाया जाए। इसका औचित्य भी नहीं है। फिर मामला सामने आया है तो पता लगाएंगे कि क्या कोई ऐसा आदेश निकला है। यदि ऐसा होगी भी तो क्षेत्र में सुलभ काम्पलेक्स को रोका जाएगा। किसी को जमीन पर अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा।

close