तेदूपत्ता मामले में शासन को राहत..हाईकोर्ट ने कहा…साबित नहीं होता आदिवासियों को नुकासन

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—तेंदूपत्ता एडवांस टेंडर को चुनौती देने के चर्चित मामले में शासन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है । हाइकोर्ट ने मामले में दायर याचिका ख़ारिज को कर दिया है । कोर्ट ने शासन के निर्णय को सही ठहराते हुए बताया कि याचिकाकर्ता अपने आरोप साबित करने में नाकाम रहे है। बताते चलें कि कोर्ट ने मामले में पिछले दिनों सुनवाई पूरी कर फैसले को सुरक्षित रखा था ।

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                    मालूम हो कि तेंदूपत्ता एडवांस टेंडर मामले के खिलाफ आदिवासी नेता संतकुमार नेताम और  एक अन्य ने जनहित याचिका दायर किया था। नेताम और दूसरे याचिका कर्ता ने कोर्ट को बताया था कि तेंदूपत्ता के एडवांस टेंडर में 285 करोड़ रूपए की भारी गड़बड़ी हुई है। इसका सीधा प्रभाव आदिवासियों पर पड़ा है। आदिवासियों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा है ।

          नेताम की याचिक पर सुनवाई के बाद मामले को सुरक्षित रखा गया था। बुधवार को मामले में जस्टिस प्रशांत मिश्रा की युगलपीठ ने सरकार के हक़ में  फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने गड़बड़ी के जो आरोप लगाए हैं..वह साबित नहीं हो रहा है। इसलिए मामले की सुनवाई को बंद किया जाता है।

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