रायपुर । शिक्षक पंचायत भर्ती (सेवा की शर्तें )नियम 2007 में सहायक शिक्षक पं ग्रंथपाल का पद का भर्ती करने का प्रावधान ही नही है । इसके बावजूद जिला पंचायत बिलासपुर जांजगीर ने 2011 के जिस अधिसूचना के तहत सहायक शिक्षक पं ग्रंथपाल की भर्ती का उल्लेख किया है । उसमें उक्त पद का प्रावधान ही नही । इस तरह सहायक शिक्षक ग्रंथपाल पद पर शिक्षकों की नियुक्ति ही नियम के विपरीत हो गई है।शिक्षक पंचायत एम्प्लॉइज एसोसिएसन ने यह मुद्दा उठाते हुए माँग की है कि बी.लिब. योग्यताधारी सहायक शिक्षकों को पदोन्नति देने का संशोधित आदेश जारी किया जाना चाहिए।
शिक्षक पंचायत एम्प्लॉइज एसोसिएसन ने की गई भर्ती की जांच करने व सहायक शिक्षक पं के बी लिब योग्यता धारी से शिक्षक पं ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नत्ति शीघ्र करने का ज्ञापन दिया था । संगठन के प्रांताध्यक्ष कृष्णकुमार नवरंग ने बताया कि जिला पं बिलासपुर सहित अन्य जिला पंचायत ने शिक्षक पं भर्ती नियम 2007 के संशोधित अधिसूचना राजपत्र छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास DKS भवन मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना क्रमांक /पं ग्रा वी वी/22/2011/424रायपुर दिनाँक 07/04/2011 व विभाग के पत्र क्र/पं/3719(2)/पं ग्रा वी /22/2011/476 रायपुर दिनाँक 28/04/2011 के तहत सहायक शिक्षक पं ग्रंथपाल के पद पर भर्ती की गई है । उक्त नियम आदेश अधिसूचना में उक्त पद के सीधी भर्ती का उल्लेख ही नही है । इसलिए उक्त सहायक शिक्षक पं ग्रंथपाल का भर्ती अवैध व नियम विपरीत है ।
प्रांताध्यक्ष कृष्णकुमार नवरंग ने बताया कि ,,छ ग शिक्षक पं भर्ती (सेवा की शर्तें )नियम 2007 के अनुसूची दो के सरल क्र 03 में (1) सहायक शिक्षक पंचायत (2)सहायक शिक्षक पं विज्ञान प्रयोगशाला(3) सहायक शिक्षक पं उर्दू व ब्यायाम का पद सीधी भर्ती हेतु प्रावधानित व उल्लेखित है
इसके बावजूद कई जिला पंचायत ने नियमो को ताक में रखकर नियम विपरीत सहायक शिक्षक पं ग्रंथपाल के पद पर सीधी भर्ती की है । जो अनुचित है ।
शिक्षक पं एम्प्लॉइज एसोसिएसन छ ग ने आश्चर्य ब्यक्त किया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छ ग शासन ने नियमो व अधिसूचना के अध्ययन किये बगैर शिक्षक पं ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नत्ति के संबंध में समस्त सीईओ छ ग को निर्देशित कर उप सचिव तारण प्रकाश सिन्हा के हस्ताक्षर से जारी दिनाँक 12 जनवरी 2018 के मार्गदर्शन पत्र में स्पस्ट किया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत सहायक शिक्षक पं ग्रंथपाल के पद पर कार्यरत 7 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले से ही शिक्षक पं ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नत्ति देने का निर्देश जारी किया है ।
ज्ञात हो अविभाजित जिला बिलासपुर व जांजगीर सहित कुछ गिने चुने जिलों में ही स शिक्षक पं ग्रंथपाल की भर्ती की गई है और अन्य जिला ने भर्ती नही की गई है। जिसके कारण बिलासपुर ,मुंगेली ,जांजगीर को छोड़कर अन्य जिला पं ने पदोन्नत्ति आदेश दे दिया है ।
संगठन ने राज्य शासन पं एवम ग्रा विभाग छ ग शासन से मांग की है कि ऐसे सहायक शिक्षक पं जो बी लिब योग्यता धारी है उन्हें तत्काल शिक्षक पं ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नत्ति देने संशोधित आदेश जारी किया जाए ।