नईदिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कर्नाटक में शनिवार को शाम 4 बजे ही फ्लोर टेस्ट करा लिया जाए।बता दें कि कांग्रेस-जेडीएस ने राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाख़िल की थी। याचिका में पहले तो अल्पमत पार्टी को सरकार बनाने के लिए न्योता देने को लेकर फैसले को चुनौती दी गई थी।वहीं दूसरी तरफ मांग की गई थी कि राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए 15 दिन का समय दिया है जो बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस ने बुधवार को राज्यपाल द्वारा बीजेपी को निमंत्रण भेजे जाने के तुरंत बाद ही देर रात सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।जिसके बाद जस्टिस सीकरी, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस बोबड़े की तीन जजों की बेंच ने मामाले की सुनवाई की।
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