रायपुर।आय से अधिक मामले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ दायर याचिका स्तरहीन बताकर न्यायालय ने बुधवार को खारिज कर दिया। इसके फैसले के बाद मंत्री अजय चंद्राकर को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि धमतरी के विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ने बीते 28 मई को जारी आदेश में कृष्णकुमार साहू और मनजीत कौर बल के द्वारा प्रस्तुत पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर के विरुद्ध पेश शिकायत को प्रथम द्ष्टया स्तरहीन होने से खारिज कर दिया है।बचाव पक्ष के वकील शरद मिश्रा ने बताया कि न्यायालय ने अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि कृष्णकुमार साहू एवं मनजीत कौर बल के द्वारा अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने हेतु बार बार अजय चंद्राकर के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत कर एवं उक्त प्रकरण को वापस लेकर हथियार के रुप में इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि पूर्णत विधि विरुद्ध है।
आय से अधिक मामले में पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ याचिका खारिज
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर