बिलासपुर— हाईकोर्ट ने आज एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हवाई सेवा शुरू होने की लेटलतीफी पर तल्ख टिप्पणी किया है। हवाई सेवा मामले को लेकर हाईकोर्ट के दोनो सत्र में सुनवाई हुई। पहले आवर में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हवाई सेवा शुरू करने में हो रही लेटलतीफी ठीक नहीं है।
बिलासपुर में हवाई सेवा को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हवाई सेवा में लेट लतीफी ठीक नहीं है। कोर्ट ने पहले आवर के बाद सेकेंड हाफ के बाद सुनवाई करने को कहा। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जिम्मेदार एजेंसी और अधिकारी बताएं कि हवाई सेवा शुरू करने के लिए क्या क्या काम बचा है। हवाई सेवा का फायनल रिपोर्ट क्या है। सेवा कब तक शुरू की जा सकेगी।
सेकेंड आवर में व्यक्तिगत रूप से हाइकोर्ट तलब हुए कलेक्टर ने कहा कि डीजीसीए यानि डाइरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की टीम ने कुछ कमियों को गिनाया था। सभी कमियों को किसी भी हाल में 30 जुलाई तक ठीक कर लिया जाएगा। 10 अगस्त तक लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी ।
कलेक्टर ने हाईकोर्ट को सुनिश्चित किया कि 15 अगस्त तक उड़ान शुरू हो जाएगी। मामले में आगली सुनवाई अब 20 अगस्त को होगी। मालूम हो कि बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू करने को लेकर वरिष्ठ पत्रकार कमल दुबे और हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग बार एसोसिएशन ने जनहित याचिका दायर की है। जस्टिस पी. दिवाकर के डिवीजन बैंच में मामले में लगातार सुनवाई हो रही है।