शिक्षाकर्मी संविलियन:शासकीयकरण के बाद भी वरिष्ठता की गणना में पंचायत के नियम हो लागू,शिक्षक पंचायत एम्प्लॉइस एसोसिएसन की मांग

Shri Mi
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रायपुर।प्रांताध्यक्ष कृष्णकुमार नवरंग ने बताया कि शिक्षक पं संवर्ग का एक जुलाई से शिक्षा विभाग में संविलियन कर शासकीयकरण किया गया और शिक्षा विभाग द्वारा सभी शिक्षक एल बी संवर्ग को संविलियन आदेश देने चरण बध्द तरीके से 127 ब्लॉक 27 जिला में वरिस्ठता सूची का प्रकाशन कर दावा आपत्ति माँगने की कार्यवाही जारी है।सूची प्रकाशन में सभी 146 beo ने वरिस्तता की गणना में पंचायत विभाग के नियम लागू किया है जिसके कारण स्थानांतरित शिक्षक LB को नए ब्लॉक या जिला में कार्यभार ग्रहण तिथि से वरिष्ठता की गणना किया गया है जबकि निम्न से उच्च पद की गणना में निम्न पद एक जिला और उच्च पद दूसरे जिला में पदस्थ किये जाने के बावजूद वरिस्तता मिली हुई है।

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प्रांताध्यक्ष कृष्णकुमार नवरंग ने स्पस्ट किया किया कि 1 जुलाई के बाद अब सभी शिक्षक पं अब शिक्षक LB होकर स्कूल शिक्षा विभाग के नियमित और शासकीय कर्मचारी /अधिकारी हो गए है और स्थानांतरण तथा वरिस्तता के मामले में छ ग शासन सामान्य प्रशासन विभाग के नियम लागू होंगे विभाग के छ ग सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते )नियम 1961 के नियम 12 (वरिस्ठता )के कंडिका 2 के( ख़) “जहाँ कोई ब्यक्ति सीधी भर्ती या पदोन्नत्ति द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों को अनुपलब्धता होने पर ऐसे स्थानांतरण के लिए उपबंधित भर्ती नियमो में उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया हो

वह इस स्थानांतरीत ब्यक्ति यथस्थिति, सीधी भर्ती वाले ब्यक्ति या पदोन्नत्त ब्यक्ति के साथ समूहित किया जाएगा तथा उसे यथास्थिति ,एक ही अवसर पर चयनित सभी सीधी भर्ती वाले ब्यक्तियो या पदोन्नत्त ब्यक्तियो से नीचे की श्रेणी में रखा जावेगा ” ।याने 10 जून 1998 में नियुक्त ब्यक्ति 2008 में स्थानांतरित होकर नए जिला में जाता है तो उसकी वरिस्तता 2008 के नीचे नही रख 10 जून 1998 के नीचे गणना किया जाएगा स्पस्ट है ।

इस नियम के बावजूद पंचायत विभाग का नियम लागू कर वरिस्तता समाप्त करना उचित नही शीघ्र ही शिक्षक पं एम्प्लॉइस एसोसिएशन छ ग स्कूल शिक्षा सचिव व संचालक से मिलकर विरोध दर्ज कराएगी।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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