शिक्षक (LB) संवर्ग के भर्ती-पदोन्नति नियम का राजपत्र में प्रकाशन नहीं,शासन नीति में अस्पष्टता समेत इन मुद्दों को लेकर शासन को लिखा पत्र

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रायपुर।उत्तम कुमार देवांगन,सहायक शिक्षक (पंचायत) शासकीय नवीन प्राथमिक शाला पठारीडीह विकासखंड धरसींवा ने मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव,सचिव,छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखकर इन मांगों पर ध्यान आकृष्ट किया है।जिनमे शासन की नीति अस्पष्ट, शिक्षक (LB) संवर्ग के भर्ती तथा पदोन्नति नियम का राजपत्र में प्रकाशन नहीं,पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग शिक्षकों के संविलियन/शासकीयकरण शिविर में 14-15 जुलाई को सशर्त-सविरोध शासकीयकरण/संविलियन स्वीकार करने तथा भविष्य में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन ही रहने हेतु अपना अधिकार स्वंत्रत/सुरक्षित रखने की मांग की है।

             
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पत्र ने उललेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ/12/03/2018/20-दो, नया रायपुर का आदेश दिनांक 30.06.2018 के बिंदु क्रमांक 3 से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा हैं कि 8 वर्ष की सेवावधि को छोड़कर शेष सेवावधि की गणना क्रमोन्नत (उच्चतर) वेतनमान एवं पदोन्नति हेतु स्कूल शिक्षा विभाग में नवीन पद धारित करने के उपरांत की जाएगी अथवा नहीं। उक्त आदेश से यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग में नवीन पद में शासकीयकरण/संविलियन होने के उपरांत पदोन्नति की गणना (वरिष्ठता) हेतु पूर्व की सेवाकाल को जोड़ा जायेगा अथवा नहीं।
२.  मेरी नियुक्ति शिक्षाकर्मी वर्ग ३ [वर्तमान पदनाम सहायक शिक्षक (पंचायत)] के पद पर 05.12.2005 को हुई हैं। मेरी सेवा उक्त पद पर 12 वर्ष 7 माह हो चुकी हैं। वर्तमान नियोक्ता के पास मेरे लगभग २०० कार्यरत दिवस के अर्जित/चिकित्सा अवकाश देय/शेष हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अथवा संचालनालय (पंचायत) द्वारा तत्संबंध (अर्जित/चिकित्सा अवकाश) में अभी तक कोई भी पत्र अथवा दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया हैं कि इसका भुगतान कैसे और किस प्रकार किया जायेगा।
३.  पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग शिक्षकों को महंगाई भत्ते की तीन किश्ते (18 माह) अप्राप्त हैं। छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ/12/03/2018/20-दो, नया रायपुर का आदेश दिनांक 30.06.2018 के किसी भी बिंदु में यह स्पष्ट नहीं किया गया हैं की महंगाई भत्ते की शेष तीनो किश्तों (18 माह) का भुगतान वर्तमान नियोक्ता द्वारा किया जायेगा अथवा नहीं। इस आशय का कोई भी पत्र अभी तक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अथवा संचालनालय (पंचायत) द्वारा जारी नहीं किया गया हैं।
४.  छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ/12/03/2018/20-दो, नया रायपुर का आदेश दिनांक 30.06.2018 के अंतिम बिंदु 6 में यह तो स्पष्ट किया गया हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग में नवीन पद धारण करने के उपरांत अंशदायी पेंशन की पात्रता होगी किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया हैं कि वर्तमान पद की अंशदायी पेंशन की राशि स्कूल शिक्षा विभाग में नवीन पद धारण करने के उपरांत उसमे हस्तांतरित/समायोजित की जाएगी अथवा नहीं। अप्रेल 2012 से शासन द्वारा नवीन पेंशन योजना के तहत राशि की कटौती वेतन से की जा रही हैं किन्तु 75 माह में केवल 35 माह की अंशदायी राशि की कटौती की गई हैं एवं शेष राशि को जमा किया जाना हैं।
५.  छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय स्कूलों में छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग एवं छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षक (अलग-अलग विकासखंडों में) भी कार्यरत हैं जिनकी भी भर्ती/पदोन्नति होती हैं। उन्हीं शासकीय स्कूलों में पंचायतों/नगरीय निकायों द्वारा शिक्षकों की भर्ती पदोन्नति की जा रहीं हैं। अब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्थानीय निकाय (LB) नाम से एक नया शिक्षक संवर्ग तैयार किया गया हैं। स्पष्ट हैं कि इस संवर्ग से भी उन्हीं स्कूलों में भर्ती/पदोन्नति की जाएगी जहाँ टी/ई तथा पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग पहले से ही हैं। छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ/12/03/2018/20-दो, नया रायपुर का आदेश दिनांक 30.06.2018 (संविलियन प्रपत्र 1) एवं अन्य आदेश (संविलियन प्रपत्र 2, 3, 4, 5 एवं 6) से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा हैं कि एक ही प्रकार की शाला में शिक्षक के एक ही प्रकार के शिक्षकीय कार्य हेतु किस संवर्ग (शिक्षा-ट्राइबल/पंचायत-नगरीय निकाय/LB) से पद सृजित/निर्मित किये जायेंगे। यह स्पष्ट हैं कि तीनो संवर्ग के शिक्षक एक ही प्रकार की शाला में पदस्थ होंगे किन्तु शासन द्वारा शाला में पदीय सरंचना हेतु अभी तक कोई स्पष्ट मापदंड, फार्मूला, नीति अथवा दिशा-निर्देश जारी/घोषित नहीं किया गया हैं।
६.  मेरी नियुक्ति दिसम्बर 2005 में शिक्षा कर्मी वर्ग 3 [वर्तमान पदनाम सहायक शिक्षक (पंचायत)] पद पर हुई तथा 8 वर्ष पूर्ण करने पर मुझे 3800-5800 के स्केल पर 4500 रुपये का बेसिक प्राप्त हो रहा था। नियमतः मुझे पुनरीक्षित (छठवें) वेतनमान में उस समय के फिटमेंट गुणांक 1.86 से प्रदाय कर 8370 के बेसिक पर रखा जाना था किन्तु पुनरीक्षित (छठवें) वेतनमान में उसे न्यूनतम (बेसिक 4000) पर 1.86 से फिटमेंट पर 7440 दिया गया जिससे मुझे आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ/12/03/2018/20-दो, नया रायपुर का आदेश दिनांक 30.06.2018 (संविलियन प्रपत्र 1) एवं अन्य आदेश (संविलियन प्रपत्र 2, 3, 4, 5 एवं 6) में यह स्पष्ट नहीं किया गया हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग में नवीनतम पद धारित करने पर किस वेतनमान पर तथा किस फिटमेंट गुणांक से तथा किन-किन भत्तों के साथ वेतन देय होगा।
            बिंदु क्रमांक 1 से 6 में वर्णित विसंगतियों पर शासन द्वारा स्पष्ट तौर पर कुछ भी मार्गदर्शन अथवा पत्र जारी नहीं किया गया हैं। नियम यह कहता है कि किसी भी प्रकार की भर्ती/पदोन्नति हेतु प्रथमतः भर्ती तथा पदोन्नति नियम का प्रकाशन राजपत्र में किया जाना चाहिए एवं तदोपरांत ही अन्य कार्यवाही प्रारम्भ होती हैं। चूँकि यह पंचायत एवं नगरीय निकाय संवर्ग शिक्षकों की हितों से जुड़ा मामला हैं, अतः राजपत्र के प्रकाशन के पूर्व भर्ती तथा पदोन्नति नियम की संक्षेपिका प्रकाशित कर पंचायत एवं नगरीय निकाय संवर्ग शिक्षकों से सुझाव एवं दावा आमंत्रित किये जाने चाहिए.
छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय के आदेश दिनांक 17.05.2013 से पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग शिक्षकों को पुनरीक्षित (छठवां) वेतनमान दिया गया जिसमे स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित किया गया था कि पंचायत /नगरीय निकाय संवर्ग शिक्षकों को शासकीय शिक्षकों के समान सभी भत्ते देय होंगे किन्तु दिनांक 04.12.2013 को आदेश जारी कर भत्ते को भत्ता कर दिया गया एवं देय (महंगाई भत्ते को छोड़कर) भत्तों को काट दिया गया। इसी प्रकार पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग शिक्षकों को आदेश दिनांक 02.112.20011 द्वारा क्रमोन्नत (उच्चतर) वेतनमान जारी किया गया था जिसे 04.12.2013 को कार्यकारी पत्र जारी कर रोक लगा दी गई।
चूँकि अभी तक छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर द्वारा शिक्षक (LB) संवर्ग भर्ती तथा पदोन्नति नियम का प्रकाशन राजपत्र में नहीं किया गया हैं जिससे आर्थिक एवं व्यवसायिक लाभ-हानि का आंकलन नहीं हो पा रहा हैं। अतः मैं दिनांक 14-15 जुलाई को आयोजित संविलियन/शासकीयकरण कैंप में अपनी सहमति सशर्त एवं सविरोध देता हूँ तथा यदि छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, नया रायपुर द्वारा राजपत्र के प्रकाशन उपरांत मुझे ऐसा प्रतीत होता हैं कि इस संविलियन/शासकीयकरण से मुझे आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षति पहुँच रही हैं तो ऐसी स्थिति में मैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नियंत्रण में ही रहने हेतु विकल्प पात्र भरने अपना अधिकार स्वतंत्र एवं सुरक्षित रखता हूँ।
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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