बैकों का पैसा लेकर भागने वालों की अब खैर नहीं,भगौड़ा आर्थिक अपराधी बिल सदन में हुआ पास,यहाँ पढ़िये क्या है इस बिल में

Shri Mi
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Fugitive Economic Bill Ordinance 2018, Vijay Mallya, Nirav Modi, Rajya Sabha, Loksabha, Monsoon Session,नई दिल्ली-देश के बैकों से उधार पैसा लेकर भागने वालों पर नकेल कसने के लिए भगौड़ा आर्थिक अपराधी बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी आज पास हो गया है। यह विधेयक भगौड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश 2018 के स्थान पर लाया गया है।अब भगौड़ा आर्थिक अपराधी विदेशों में छिपकर भारत की कानूनी प्रक्रिया से बच नहीं सकेंगे। सरकार के पास उनकी संपत्ति जब्त करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

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क्या है इस बिल में ?

ऐसे लोग जो बैंक से उधार पैसा लेकर विदेश भाग जाते हैं उनकी देश के भीतर और बाहर बेनामी संपत्ति जब्त हो जाएगी।इस बिल के जरिए सरकार कानून को इतना मजबूत बनाने की कोशिश करेगी कि आरोपी खुद स्वदेश लौटने पर मजबूर होगा। जब वो यहां वापस आ जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।इस विधेयक में मनी लॉन्ड्र‍िंग एक्ट, 2002 के तहत एक विशेष कोर्ट का गठन करने का प्रावधान किया गया है।जो लोग देश छोड़कर भाग गये हैं उनके खिलाफ विशेष अदालत की तरफ से नोटिस जारी किया जाएगा। इस नोटिस के बाद उसे छह हफ्तों के भीतर देश में हाजिर होना होगा। फिर उसके खिलाफ मामला चलेगा।

इसके साथ ही इस कोर्ट में वहीं मामले आएंगे जिनकी वैल्यू 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि कोर्ट में केस का अंबार ना लगे।जब्त की गई संपत्ति का निर्धारण करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त किए जाने का प्रावधान होगा।बता दें कि देश में पिछले कुछ वक्त से बैंक फ्रॉड के कई मामले सामने आए हैं। जिसमें विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग बैकों से हजारों करोड़ रुपये लेकर विदेश भाग गए हैं। ऐसे लोगों पर लगाम कसने के लिए विधेयक को लाया गया है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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