नई दिल्ली-मॉनसून सत्र के आखिरी दिन केंद्र सरकार तीन तलाक बिल को पास कराने के लिए पूरी तैयारी में जुटी है। इसको लेकर कैबिनेट ने आज (गुरुवार) तीन तलाक बिल में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के तहत तीन तलाक एक गैर-जमानती अपराध तो रहेगा लेकिन केस में मजिस्ट्रेट के जरिए जमानत ली जा सकेगी। इस बिल को लोकसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान दिसंबर में पारित कराया गया था। लेकिन राज्य सभा में विपक्ष इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजे जाने की मांग कर रहा है।इससे पहले इस विधेयक में तीन तलाक को दंडनीय बनाने और ऐसा करने वाले मुस्लिम पतियों को जेल भेजने का प्रावधान था। विपक्ष लगातार इस विधेयक के इस प्रावधान का विरोध कर रहा है।
Join Whatsapp Group | यहाँ क्लिक करे |
बता दें कि इस विधेयक को लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है जहां सरकार बहुमत में है लेकिन राज्यसभा में अल्पमत में होने के कारण इसे अभी तक पारित नहीं करा सकी है। इससे पहले पीएम मोदी ने सभी सांसदों से दलगत राजनीति से ऊपर उठने और तीन तलाक विधेयक पारित करने में सरकार की मदद करने का ‘विनम्र निवेदन’ किया।
उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद तीन तलाक विधेयक संसद द्वारा पारित नहीं हुआ और मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया गया।