रायपुर।राज्य शासन ने शिक्षक पंचायत संवर्ग सेवा के नियम और शर्तें राजपत्र में प्रकाशित कर दी हैं।बता दे कि ये राजपत्र 26 जुलाई को प्रकाशित हुआ है।राजपत्र में इस बात का स्पष्ट रूप से जिक्र है कि 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद शिक्षाकर्मियों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन हो जाएगा।
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यहां पढ़ें शिक्षक पंचायत संवर्ग सेवा के नियम और शर्तें,देखिए राजपत्र