यहां पढिये शिक्षक पंचायत संवर्ग सेवा के नियम और शर्तें, देखिए राजपत्र

Shri Mi
0 Min Read

बिलासपुर, अम्बिकापुर, दुर्ग ,जगदलपुर,ट्रांजिट हॉस्टल,chhattisgarh,pwdरायपुर।राज्य शासन ने शिक्षक पंचायत संवर्ग सेवा के नियम और शर्तें राजपत्र में प्रकाशित कर दी हैं।बता दे कि ये राजपत्र 26 जुलाई को प्रकाशित हुआ है।राजपत्र में इस बात का स्पष्ट रूप से जिक्र है कि 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद शिक्षाकर्मियों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन हो जाएगा।

             
Join Whatsapp Groupयहाँ क्लिक करे

यहां पढ़ें शिक्षक पंचायत संवर्ग सेवा के नियम और शर्तें,देखिए राजपत्र

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close