रायपुर।शुक्रवार को छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 जुलाई 2018 की स्थिति में व्याख्याता(ई/टी, एलबी संवर्ग) की अंतरिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। जारी आदेश में कहा गया है कि इस अंतरिम वरिष्ठता सूची की सूचना संबंधित व्याख्याता, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और समस्त प्राचार्य को अनिवार्य रूप से दिया जाए।जिन्हें त्रुटि सुधार के लिए अपना आवेदन देना हो, वे 13 सितंबर तक संबंधित प्राचार्य के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करा सकते हैं।डीपीआई से जारी पूरी सूची यहां और यहां देखी जा सकती है।
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