स्कूल से गैरहाजिर तीन शिक्षा कर्मी सस्पैंड…… हेडमास्टर को शोकॉज नोटिस जारी

Chief Editor
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chhattisgarh local news,cgwall,news portal,chhattisgarh,breaking news,bilaspurसूरजपुर  । जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर ने  जिले के 3 शिक्षाकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है  । यह शिक्षाकर्मी औचक निरीक्षण के दौरान स्कूल से गैरहाजिर पाए गए थे  । साथ ही एक शिक्षाकर्मी को अवकाश स्वीकृत करने के मामले में प्रधान पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है ।

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जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर के 7 सितंबर के औचक निरीक्षण के दौरान माध्यमिक शाला मदन नगर में पदस्थ ठाकुर दयाल शिक्षक ( एल . बी. ) अनाधिकृत रूप से शाला से अनुपस्थित पाए गए ।  इसी तरह औचक निरीक्षण में प्राथमिक शाला गेरुआ मुंडा के  रविंद्र कुमार भगत सहायक शिक्षक ( एल. बी. )  अनाधिकृत रूप से शआला से अनुपस्थित पाए गए ।  मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निरीक्षण के दौरान प्राथमिक शाला मदन नगर में पदस्थ रजत कुमार सहायक शिक्षक ( एल. बी. )  भी अनाधिकृत रूप से शाला से अनुपस्थित पाए गए ।  आदेश में कहा गया है कि उनकी अनुपस्थिति से विधानसभा निर्वाचन 2018 मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न हुआ  ।  शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने एवं अनुशासनहीनता का दोषी मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील )  नियम 1966 के नियम 9 के तहत तीनो  शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है ।

इसी तरह जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर की ओर से जारी आदेश में पूर्व माध्यमिक शाला मदन नगर विकासखंड प्रतापपुर के प्रधान पाठक नोहर साय आँडिल्य  को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है ।  जिसमें कहा गया है कि 7 सितंबर को विधानसभा क्षेत्र प्रतापपुर भ्रमण के दौरान अनुपस्थित शिक्षकों के संबंध में यह कार कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जा रहा है ।  इस संबंध में कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा निर्वाचन कार्य 2018 को देखते हुए अवकाश पर प्रतिबंध होने के बावजूद आपके द्वारा अनाधिकृत रूप से माध्यमिक शाला मदन नजर में पदस्थ ठाकुर दयाल शिक्षक  (एल. बी.) का अवकाश स्वीकृत किया गया   । यह कृत्य शासकीय नियम के विरुद्ध है ।  क्यों ना आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव उच्च कार्यालय को प्रेषित किया जाए ।  इस संबंध में 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने कहा गया है ।

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