जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष को झटका…संचालक मण्डल भंग की सलाह.. हाईकोर्ट से प्रशासक को मिली संचालन की जिम्मेदारी

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— जिला सहकारी बैंक संचालक मंडल और अध्यक्ष की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बैंक को प्रशासक चलाएंगे। हाईकोर्ट न्यायाधीश संजय के .अग्रवाल ने आज सुनवाई करते हुए मुन्नालाल एण्ड टीम के खिलाफ फैसला दिया है। मुन्नालाल राजवाड़े ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रशासक को नियम खिलाफ बताया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रशासक के पक्ष में फैसला दिया है।

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                    हाईकोर्ट के न्यायाधीस संजय के.अग्रवाल की पीठ ने जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष और संचालक मंडल के खिलाफ फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने डेढ़ महीने पहले मुन्नालाल राजवाड़े और संचालक मण्डल की याचिका को खारिज कर बैंक को प्रशासक के हवाले किया है। संजय के.अग्रवाल की पीठ ने अपने फैसला में कहा है कि वर्तमान संचालक मंडल और अध्यक्ष का जिला सहकारी बैंक में नियमानुसार कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसलिए फिलहाल जिला सहकारी बैंक का संचालन फिलहाल प्रशासक चलाएगा।

                   मालूम हो कि करीब डेढ़ महीने पहले मुन्नालाल राजवाड़े ने कार्यभार लेने के बाद बैंक में प्रशासक यानि कलेक्टर के सीधे दखल को गलत बताया। मामले में अपराधिक यायिका दायर कर प्रशासक हटाए जाने की मांग की। आज संजय के.अग्रवाल की पीठ ने मुन्नालाल राजवाड़े और संचालक मण्डल की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला प्रशासक पक्ष में दिया है। हाईकोर्ट ने मुन्ना लाल राजवाड़े और संचालक मण्डल को भंग करने का भी आदेश दिया है।

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