Chhattisgarh:शिक्षाकर्मियों को सरकार ने दी सौगात: अनुकम्पा नियुक्ति – नियमो में परिवर्तन,आदेश जारी

Shri Mi
2 Min Read

रायपुर।राज्य सरकार ने शिक्षाकर्मियों को बड़ी सौगात दी है।पंचायत विभाग की ओर से शनिवार को जारी पत्र के मुताबिक शिक्षाकर्मी की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्य को नौकरी देने के लिए व्यावसायिक योग्यता की अनिवार्यता के नियम को शिथिल कर दिया गया है। इस आदेश से दिवंगत शिक्षाकर्मियों के परिजनों को लाभ मिलेगा।गौरतलब है कि प्रदेश में शिक्षाकर्मियों के अनुकम्पा नियुक्ति के नियम बहुत जटिल थे।

Join Our WhatsApp Group Join Now

सीधी भर्ती और अनुकम्पा दोनों के लिए एक नियम निर्धारित था जबकि राज्य के अन्य कर्मचारियों के लिए अनुकम्पा नियुक्ति के मामलों में व्यावसायिक योग्यता की अनिवार्यता को शिथिल कर नियुक्ति प्रदान करने का प्रवाधान है, लेकिन शिक्षाकर्मियों के मामलों में कोई छूट नही दी गई थी।

जिससे प्रदेश में लगभग 3500 अनुकम्पा के मामले लम्बित थे। इस आदेश के तहत अब उन्हें भी नियुक्ति हेतु अनिवार्य योग्यता में छूट दी जा रही है।

अनुकम्पा के नियमों के शिथिलिकरण के आदेश से प्रसन्न प्रदेश संचालक वीरेंद्र दुबे और केदार जैन ने हर्ष व्यक्त किया है और समस्त अनुकम्पा पीड़ितों को बधाई प्रेषित की है, साथ ही इस संवेदनशील निर्णय के लिए मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह और छग मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त किया है।

प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत विभाग ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। जिसके मुताबिक व्यवसायिक योग्यता नहीं रखने वालों को इसके लिए 3 साल अतिरिक्त समय दिया जाएगा। धर्मेश शर्मा,चन्द्रशेखर तिवारी,डॉ सांत्वना ठाकुर,जितेंद्र शर्मा, टी सी जायसवाल,सचिन त्रिपाठी, रत्नाकर,अतुल अवस्थी, सुनील सिंह, विष्णु शर्मा, ओमप्रकाश बघेल,घनश्याम पटेल, कृष्णराज, सत्येन्द्र सिंह, दीपक वेंताल, दिनेश राजपूत, पवन सिंह,सन्तोष शुक्ला, प्रह्लाद जैन, हिमन कोर्राम, जोगेन्द्र यादव,राजेश यादव,यादवेन्द्र दुबे, सर्वजीत पाठक,भोजराम पटेल, विनय सिंह,प्रदीप पांडेय,भानु डहरिया आदि ने भी इसके लिए आभार व्यक्त किया है।

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close