सात विधानसभा में 4 पिंक बूथ..पानी समोसा नज़र..जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया…27 प्लाइंग स्काट,17 निगरानी दल की निगरानी

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिये जिला निर्वाचन कार्यालय प्रतिबद्ध है। सभी राजनैतिक पार्टियों को निर्देश है कि शहर और अन्य क्षेत्रों में लगाए गए बैनर पोस्टरों को 24 हटा लेंगे। आदर्श चुनाव संहिता का पालन नियमानुसार किया जाएगा। प्रत्याशी 28 लाख रूपए चुनाव अभियान पर खर्च कर सकेंगा। नास्ते पानी,खाना पीना से लेकर गाड़ी घोड़ा और अन्य सभी चीजों पर चुनाव आयुक्त की नजर रहेगा। यह बाते कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी पी.दयानन्द ने मंथन सभागार में आदर्श आचार संहिता को लेकर पत्रकारों और राजनैतिक दलों के साथ प्रेसवार्ता में कही।

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                                   आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी पी.दयानन्द मंथन सभागार में शाम को प्रेस और राजनैतिक दलों से रूबरू हुए। पी.दयानन्द ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन भारत सरकार चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर किया जाएगा। सरकारी और गैर सरकारी भवन और कार्यालयों से बैनर पोस्टर समेत सभी प्रकार की प्राचार सामाग्रियों को शक्ति के साथ हटाया जाएगा। आने वाले 24 घण्टे के अन्दर शहर और अन्य विधानसभा क्षेत्रों के राजनैतिक दलों को निर्देश है कि बैनर पोस्टर हटा लें। अन्यथा पोस्टर शासन स्तर पर निकाला जाएगा। चुनाव खर्चों में शामिल भी कर लिया जाएगा।

                   जिला निर्वाचन अधिकारी पी दयानंद ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। सभी राजनैतिक दलों और अधिकारी.कर्मचारियों को आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि संपत्ति विरूपण अधिनियम का कड़ाई से पालन किया जाएगा। सरकारी संपत्तियों पर बैनर पोस्टर नारा लेखन, होर्डिंग्स के माध्यम से विरुपण नहीं किया जा सकता है।

      जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निजी संपत्ति पर लेखन के लिये संपत्ति मालिक से लिखित अनुमति की जानकारी चुनाव आयोग को देना अनिवार्य है। बगैर अनुमति राजनैतिक दल सभाए जुलूस धरना आयोजित नहीं करेंगे। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। पी.दयानन्द ने कहा कि जिला निर्वाचन कार्यालय निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन के लिये प्रतिबद्ध है। किसी भी नागरिक और मतदाताओं को निर्वाचन से संबंधित कोई भी जानकारी अथवा शिकायत हो तो तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय में संपर्क कर सकेंगे।

खानपीन रहेगी नजर

             जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्याशी अधिकतम 28 लाख रूपए खर्च कर सकता है। उसके कार्यक्रमों की वीडियो रिकार्डिंग होगी। गाड़ियों की भी मानिटरिंंग होगी। पानी,चाय,समोसा,मटर से लेकर टोपी,गमझा और पम्पलेट का भी हिसाब कितान किया जाएगा। एक प्लेट खाना चुनाव आयोग ने 70 रूपए फिक्स किया है। पानी पाउच की कीमत 80 पैसे तय है।

आय व्यय समेत कई टीमों का गठन

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनावी गतिविधियों पर नजर रखने 27 प्लाइंग स्काट टीम का गठन किया गया है। पल पल की गतिविधियों के लिए निगरानी बढ़ा दी गयी है। 17 निगरानी दल का गठन किया गया है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर निगरानी दलों की संख्या में बृद्धि होगी। वीडियो रिकार्डिंग टीम का भी गठन किया गया है। खान पीन से लेकर एक गतिविधियों को कैमरे में कैद किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि किसी भी प्रकार के कार्यक्रम आयोजन से पहले अनुमति लेना जरूरी है।

सरकारी भवनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध

            जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राजनै्तिक दलों के किसी भी प्रतिनिधि को सरकारी बंगले या प्रतिष्ठान पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। राजनैतिक गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगी। रूकने से पहले इजाजत लेना होगा। शर्तों के अनुसार भवनों का इस्तेमाल होगा। आम सभा के पहले भी इजाजत लिया जाना जरूरी होगा। पुलिस और जिला प्रशासन की निगरानी में सब कुछ रहेगा।

अपराधियों पर लगाम

         जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 27 जिला बदर के मामले सामने है। हथियारों को जब्त कर लिया गया है। लोगों को जमा करने को भी कहा गया है। गुंडा तत्वों की निगरानी हो रही है। जल्द ही उचित कार्रवाई होगी।

कार्यक्रम की घोषणा

            जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार चुनाव आयोग ने एलान किया है कि बिलासपुर समेत 72 सीटो के लिए दूसरे चरण में मतदान होगा। 26 नवम्बर से 2 अक्टूबर के बीच नामांकन दाखिल किया जाएगा। तीन नवम्बर को स्कूटनी की कार्रवाई होगी। 5 नवम्बर तक नाम वापस लेने की  तारीख होगी। बिलासपुर जिले के सातो विधानसभा में 20 नवम्बर को मतदान होगा। 11 नवम्बर को मतदान किया जाएगा। चुनाव का काम 13 दिसम्बर को पूरा होगा।

 

पिंक और अतिरिक्त बूथ

      जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिले के सात विधानसभा में कुल बूथ के अलावा जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बूथ एक बूथ में जोड़ा जाएगा। सात विधानसभा में कुल 4 पिंक बूथ पहली बार बनाए जाएंगे। बोदरी,तिफरा,कोटा समेत एक अन्य जगह पिंक बूथ की व्यवस्था होगी। पिंक बूथ पर केवल महिलाएं ही मतदान करेंगी।

ध्वनि विस्तारक यंत्र और गाड़ियों पर नजर

                पत्रवार्ता के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रात्रि 10 से सुबह 10 बजे के बीच ध्वनि विस्ताक यंत्र पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए किसी पूजा संस्थान में भी ध्वनिविस्ताक यंत्र कार्रवाई पर चुनाव आयोग की नजर होगी।

                        पत्रवार्ता में पत्रकारों के अलावा जिला चुनाव आयोग के आलाधिकारी समेत कमोबेश सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद थे।

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