चेक से नहीं ली जाएगी जमानत राशि..अधिकारियों को मिला प्रशिक्षण…प्रस्तावक भी कर सकता है नाम वापसी

BHASKAR MISHRA
2 Min Read

बिलासपुर—जिला निर्वाचन अधिकारी  पी दयानंद की अध्यक्षता में मंथन सभागार  में विधानसभा निर्वाचन को लेकर बैठक हुई। इस दौरान सभी अधिकारियों को संवीक्षा, नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन के बारे में प्रशिक्षण की जानकारी दी गयी। कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर शैलेष कुमार पांडेय ने बताया कि नामांकन दाखिल करने के बाद प्रत्याशियों को आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों की एक प्रति दी जाएगी।

Join Our WhatsApp Group Join Now

                बैठक में चुनान प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नाम निर्देशन पत्रों की प्रारंभिक जांच मतदाता प्रविष्टि निर्वाचक नामावली से की जाए। दस्तावेज जो जमा नहीं किये गये हों उनका मिलान सूची में उल्लेख किया जाना जरूरी है। नामांकन पत्र हस्ताक्षरित होना चाहिये।

            अधिकारियों को बताया कि नामांकन पत्र की रसीद में संवीक्षा का स्थान  दिनांक और समय का उल्लेख होना जरूरी है। जमानत राशि नकद प्राप्त कर रशीद देना है। जमानत राशि चेक से नहीं लिया जाएगा। नामांकन पत्रों की संवीक्षा रिटर्निंग अधिकारी करेंगे। कक्ष में उम्मीदवार उसका निर्वाचन अभिकर्ता एक प्रस्तावक और प्राधिकृत एक अन्य व्यक्ति प्रवेश कर सकता है।

             बैठक में बताया गया कि नाम वापसी प्रत्याशी स्वयं या उसका प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता भी कर सकता है। लेकिन इसके लिये प्रत्याशी को अधिकार पत्र जारी करना होगा। नाम वापसी के तुरंत बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को पहचान पत्र जारी किये जाएंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायक कलेक्टक कुणाल दुदावत अपर कलेक्टर बीएस उइकेए जिला पंचायत सीईओ फरीहा आलम सिद्दिकी के अलावा सभी रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारी मौजूद थे।

Share This Article
close