सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के 9 परिसरों पर सीलिंग के आदेश जारी किए

Shri Mi
2 Min Read

Supreme Court, Adultery Law, Chief Justice Dipak Misra, Ips Artical-497,नईदिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बिहार के राजगीर और बक्सर स्थित 9 परिसर के सीलिंग करने के आदेश जारी किए हैं. इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के तीन निदेशकों को कोर्ट रूम से ही पुलिस हिरासत में भेज दिया था. जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यू यू ललित की बेंच ने तीनों डायरेक्टर अनिल शर्मा, अजय कुमार, शिवप्रिया को पुलिस हिरासत में भेज दिया. कोर्ट की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि फॉरेंसिक ऑडिट के लिए दस्तावेज सौंपने के अदालत के बार-बार दिए गए निर्देश के बावजूद अभी तक दस्तावेज क्यों नहीं सौंपे गये.

जिसके बाद आज (बुधवार) सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से आज सुनवाई हुई. इस दौरान तीनों निदेशकों ने बताया कि इन 9 परिसरों में 46 ग्रुप कंपनियों से संबंधित दस्तावेज़ रखे गए हैं जिसके बाद कोर्ट ने इन सभी 9 परिसरों को सील करने का आदेश जारी कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट डीआरटी को आम्रपाली की कुछ सम्पतियों की नीलामी का आदेश दे चुका है. इन सम्पतियों की बिक्री से करीब 1600 करोड़ की उगाही होगी. आम्रपाली की सम्पतियों की बिक्री से मिलने वाली करीब 1600 करोड़ की रकम सुप्रीम कोर्ट परिसर में मौजूद बैंक में जमा होगी.

इसके साथ ही कोर्ट ने अपनी ओर से नियुक्त फॉरेंसिक ऑडिटर से कहा था कि वो 60 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपे कि कितनी रकम का कैसे गबन हुआ है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के सभी डायरेक्टर का चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा था ताकि उन्हें बेचकर अधूरे प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा सके.

पिछली सुनवाई में NBCC ने कोर्ट को बताया था कि आम्रपाली ग्रुप के उन तमाम प्रोजेक्ट को टेकओवर करने के लिए तैयार हैं, जिसके पूरे होने का इतंजार 42 हजार लोगों को है. कोर्ट ने एनबीसी से कहा था कि वो 30 दिन के अंदर विस्तृत प्लान पेश करें. निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा, प्लान में इसकी जानकारी दें.

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close