बिलासपुर– प्रदेश कांग्रेस कमेेटी अध्यक्ष भूपेश बघेल की अंतागढ़ उपचुनाव मामले में हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। भूपेश बघेल ने याचिका में चुनाव के दौरान मंतूराम पंवार समेत अन्य कई लोगों पर चुनाव के दौरान खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। भूपेश बघेल ने मामले में हाईकोर्ट से उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। ॉ
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हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए अंतागढ़ उपचुनाव मामले में दायर भूपेश बघेल की याचिका को खारिज कर दिया। भूपेश बघेल ने कुछ महीने पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अंतागढ़ उप चुनाव में प्रत्याशी खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट को बताया था कि अंतागढ़ से तात्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी मंतूराम पवांर ने किसी व्यक्ति विशेष के इशारे पर नांमांकन वापिस ले लिया। उन्होने कोर्ट से मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग भी की।
भूपेश ने कोर्ट को बताया कि मामले में पर्याप्त सबूत हैं। अपने वकील के जरिए उन्होने आडियो टेप कोर्ट के सामने पेश किया। भूपेश ने कहा कि किसी एक परिवार के इशारे पर मंतूराम ने कांग्रेस प्रत्याशी से चुनाव के दौरान नाम वापिस लिया।
हाईकोर्ट एकल बेंच न्यायाधीश गौतम भादुड़ी ने याचिका को खारिज करते हुए किसी भी जांच से इंकार कर दिया।