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    अंतागढ़ चुनाव मामले में कांग्रेस की याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट से कहा-4 माह में पूरी करे सुनवाई

    supreme courtनईदिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने अतागढ़ चुनाव को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पेश की गई एक याचिका विचार के लिए स्वीकार कर ली है। साथ ही इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं कि अँतागढ़ चुनाव के मामले में एक उम्मीदवार रूपधर पुड़ो की चुनाव याचिका पर चार महीने के भीतर सुनवाई पूरी करें। इस चुनाव याचिका पर होने वाले फैसले के प्रकाश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की याचिका पर आगे की सुनवाई की जाएगी।जैसा कि मालूम है कि छत्तीसगढ़ के अँतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार मंतूराम पवार ने नाम वापसी के आखिरी दिन अपना नाम वापस ले लिया था। जिससे मैदान में सिर्फ दो उम्मीददवार बच गए थे। और बीजेपी के भोजराज नाग ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आंबेडकर राइट्स पार्टी ऑफ इंडिया के रूपधर पुड़ो को परास्त कर चुनाव जीत लिया था।

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    इस चुनाव को लेकर भारतीयराष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। जिसे हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था। सिंगल बेंच ने कहा था कि जब इस मामले में रूपधर पुड़ो की ओर से पेश एक चुनाव याचिका लंबित है, फिर ऐसे में इस याचिका को क्यों सुना जाए? सिंगल बेंच ने यह भी कहा था कि कांग्रेस की यह याचिका राजनैतिक दुर्भावना से प्रेरित नजर आती है।

    सिंगल बेच में याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस की ओर से डबल बेंच में यह याचिका लगाई गई। डबल बेंच ने भी यह याचिका खारिज कर दी। लेकिन सिंगल बेंच की ओर से दिए गए इस क्लेमेंट को रद्द कर दिया कि यह याचिका राजनैतिक दुर्भावना से प्रेरित है। साथ ही इस मामले को चुनाव आयोग के सामने पेश करने कहा। डबल बेंच ने यह भी कहा था कि जनप्रतिनिधि कानून के तहत राजनैतिक पार्टी का कैरेक्टर अलग है। लिहाजा राजनैतिक पार्टी की ओर से याचिका नहीं लगाई जा सकती।

    भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के डबल बेंच के इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पेश की थी।इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई । जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से विवेक तनखा और वैभव श्रीवास्तव ने पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका विचार के लिए स्वीकार ली है। साथ ही हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि अँतागढ़ चुनाव को लेकर रूपधर पुड़ो की याचिका पर चार महीने के भीतर सुनवाई पूरी करें। इस याचिका पर जो भी फैसला आएगा उससके प्रकाश में कांग्रेस की याचिका पर आगे विचार किया जाएगा।

    इस दौरान राजनैतिक पार्टी की ओर से याचिका नहीं लगाए जाने संबंधी  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के डबल बेंच की टिप्पणी को लेकर भी कांग्रेस के वकीलो ने अपना पक्ष रखा । इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस तरह की एक और याचिका के मामले को संविधानपीठ देख रही है। इस स्थिति में अभी तक ऐसी याचिका लगाने पर रोक नहीं है।सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस खानविलकर और जस्टिस चंद्रचूड़   ने की।

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