अजीत जोगी को हाईकोर्ट से झटका…याचिका खारिज….न्यायालय का एफआईआर स्थगित करने से इंंकार…

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अजीत प्रमोद कुमार जोगी की एफआईआर स्थगित करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बताते चलें कि जोगी की जाति मामले में हाईपॉवर कमेटी ने अजीत जोगी के खिलाफ एफआईआर करने का निर्देश दिया था। जिला कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार ने सिविल लाइन थाने में जोगी के खिलाफ फर्जी आदिवासी सर्टिफिकेट को लेकर अपराध दर्ज कराया। इसके अलावा भाजपा नेत्री समीरा पैकरा ने भी गौरेला थाने में अजीत जोगी के खिलाफ जाति मामले को लेकर एफआईार दर्ज कराया है।
                            एफआईआर स्थगित करने और गिरफ्तारी बचने अजीत जोगी ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था। जोगी ने उच्च न्यायालय में अपनी दायर याचिका के माध्यम से एफ़आइआर स्थगित करने की मांग की। सुनवाई के दौरान जोगी के वकील ने कोर्ट को बताया था कि अपराध 1967 में हुआ है। एफआईआर वर्तमान अधिनिय़म के तहत दर्ज किया गया है। वर्तमान अधिनियम के तहत अपराध दर्ज करना संविधान और कानून सम्मत नहीं होगा।
             मामले में शासन की तरफ से  महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने पैरवी की थी। महाधिवक्ता ने उच्च न्यायालय को बताया  था कि मामला 1967 से लगातार अब तक चला आ रहा है। ऐसी सूरत में अजीत जोगी का अपराध खत्म नही होता है। कुछ दिन पहले दोनों पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा था। हाईकोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा कि अजीत प्रमोद कुमार जोगी की एफआईआर को स्थगित नही किया जाएगा।
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