एटीएम उपभोक्ताओं को नहीं लगेगा अतिरिक्त भुगतान…हाईकोर्ट का फैसला…आरबीआई गाइडलाइन को करें फालो

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर– हाईकोर्ट के डबल बैंच ने आज एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एटीएम उपयोग करने वालों को किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं देना होगा। बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। एटीएम कार्ड उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं से सर्विस टैक्स वसूना न्यायसंगत नहीं है। कोर्ट ने फैसले के बाद सलीम काजी की याचिका को निराकृत कर दिया है।

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                          मालूम हो कि अलग-अलग बैंकों ने पिछले कुछ महीनों पहले एटीएम उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त चार्ज लेने का एलान किया था। घोषणा के बाद एटीएम उपभोक्ताओं के खाते से एटीएम प्रयोग करने पर सेवा शुल्क काटना भी शुरू कर दिया। जिसके कारण मध्यवर्गीय नागरिकों के अलावा सरकारी कर्मचारी काफी परेशान थे।

                मामले में हाईकोर्ट वरिष्ठ अधिवक्ता सलीम काजी ने जनहित याचिका कर सुनवाई करने की मांग की थी। हाईकोर्ट के डबल बैंच याचिका स्वीकार करते हुए एसबीआई समेत सभी सरकार और गैर सरकारी बैंकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। हाईकोर्ट के निर्देश पर नोटिस आरबीआई को भी जारी किया गया था।

                                हाईकोर्ट में याचिका सुनवाई के दौरान आरबीआई ने बताया कि एटीएम उपभोक्ताओं से उनकी तरफ से किसी भी प्रकार का टैक्स लेने का निर्देश नहीं दिया गया है। दरअसल सभी बैंक अपनी सुविधा के अनुसार एटीएम सर्विस चार्ज का भुगतान निर्धारित करते हैं। आरबीआई से अतिरिक्त चार्ज लेने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है।

                                         सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले को निराकृत कर एटीएम चार्ज लेने के लिए सख्त मना कर दिया है।

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